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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, 'शादीशुदा शख्स का दूसरे वयस्क के साथ रहना जुर्म नहीं'

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव-इन कपल की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव-इन कपल की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी शादीशुदा व्यक्ति का किसी वयस्क के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है. नैतिकता और कानून को अलग-अलग रखा जाना चाहिए. दरअसल, लड़की का परिवार दोनों के साथ रहने से नाखुश है. इसलिए उन्होंने पुलिस थाने में शादीशुदा शख्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी. पूरा मामला जानने के लिए देखें वीडियो. 
 

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