इलाहाबाद कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर सास को बहू या उसके परिवार का कोई दूसरा मेंबर परेशान करता है, तो निश्चित रूप से उसे पीड़ित व्यक्ति के दायरे में लाया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान के तहत घरेलू संबंध में रहने वाली किसी भी पीड़ित महिला द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है. साथ ही कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सास ऐसा मामला दायर नहीं कर सकती. क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो.
बहू के खिलाफ सास भी दर्ज करा सकती है घरेलू हिंसा का केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?
हू का पक्ष रखने वाले वकील ने हाई कोर्ट को दलील दी कि बहू ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज का मामला दर्ज कराया था, जिसके जवाब में सास ने ये शिकायत की है.
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