सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान के तहत "पूरी तरह से गारंटीकृत" है. और इस बात पर जोर दिया कि केवल आंदोलन होने के कारण लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई की घटनाओं की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था, जब प्रदर्शनकारी छात्रों के संसद तक 'संसद चलो' मार्च को कथित तौर पर आंसू गैस और लाठियों के इस्तेमाल से दबा दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करेंगे तो क्या लाठीचार्ज कर दोगे?
सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को यह स्पष्ट कर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान के तहत "पूरी तरह से गारंटीकृत" है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल आंदोलन होने के कारण लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज पर बड़ी बात कह दी.
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