सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 15 मई को मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में दिए गए विजय शाह के विवादित बयान पर नाराजगी जताई है. कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की अफसर हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जानकारी मीडिया से शेयर करती थीं.
हाई कोर्ट से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे विजय शाह, उसने और बुरा सुनाया
Supreme Court ने Vijay Shah के बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया. कोर्ट ने कहा कि एक मंत्री को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार, 14 मई को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शाह के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कर्नल सोफिया पर शाह के बयान को "गटर की भाषा" तक करार दिया था. इसके बाद इंदौर पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ एक FIR दर्ज की. शाह ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें झटका दिया. चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने शाह के बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया. कोर्ट ने कहा कि एक मंत्री को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, खासकर तब जब देश गंभीर हालात से गुजर रहा हो. CJI गवई ने कहा,
"संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए. जब यह देश ऐसे हालात से गुजर रहा है. (उन्हें) पता होना चाहिए कि वे क्या कह रहे हैं. सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं..."
विजय शाह की वकील सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने बताया कि उन्हें अपने बयान पर पछतावा है और उन्होंने माफी मांग ली है. मखीजा के मुताबिक, शाह को ‘गलत समझा गया’ है और मीडिया ने बयान को ज्यादा तूल दे दिया है. उन्होंने कोर्ट से FIR पर रोक लगाने की अपील की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि बीजेपी मंत्री हाई कोर्ट को जानकारी दें कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
"हम इस पर कल सुनवाई करेंगे. आप जानते हैं कि आप कौन हैं. हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा. सिर्फ इसलिए कि आप मंत्री हैं."
दरअसल, बीते दिनों विजय शाह ने कर्नल सोफिया का नाम लिए बिना कथित तौर पर कहा था,
"जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, कटे-पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर के उनकी ऐसी की तैसी करवाई."
इस बयान को लेकर देशभर में विजय शाह की आलोचना हुई और उनके इस्तीफे की मांग की गई. इस बीच, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शाह के बयान पर स्वत संज्ञान लेते हुए पुलिस को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया.
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