सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली (Social Media Influencer Sharmishta Panoli) को कलकत्ता हाईकोर्ट (Culcutta High Court) ने अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि कोर्ट ने उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी है. शर्मिष्ठा को कथिततौर पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बयान देने के लिए गिरफ्तार किया गया था.
शर्मिष्ठा पनोली को मिली अंतरिम जमानत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक प्रतिबंध भी लगाया है
Sharmishta Panoli को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. लेकिन कोर्ट ने उन पर एक रोक लगा दी है. उधर, शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है.

इससे पहले 3 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने उनको बेल देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद से सोशल मीडिया पर जस्टिस चटर्जी को निशाना बनाया जा रहा था. तब से उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.
वजाहत खान पर भी केस
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है. कोलकाता पुलिस ने उसके खिलाफ हेट स्पीच फैलाने का मुकदमा दर्ज किया है. खान पर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला पोस्ट करने का आरोप लगा है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने बताया कि वजाहत खान के खिलाफ BNS की उन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके तहत शर्मिष्ठा पनोली पर मामला दर्ज हुआ है. केस दर्ज होने के बाद से खान फरार चल रहा है.
रशीदी फाउंडेशन के को-फाउंडर वजाहत खान पर BNS की धारा 196 (1)(a) (विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 299 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 353 (1) (c) (जानबूझकर अफवाह फैलाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
सुजीत घोष की शिकायत के आधार पर कोलकाता के गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज की गई है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अलग-अलग जगहों पर उसके खिलाफ कम से कम पांच और FIR दर्ज कराई गई हैं. इसमें दो मामले गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में, एक मेटियाब्रुज पुलिस स्टेशन में, एक आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट में और एक केस जेटिया पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है.
वजाहत खान के खिलाफ इन शिकायतों में सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने वाला भाषण पोस्ट करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है.
वीडियो: बेल मांगने पर शर्मिष्ठा पनोली को हाईकोर्ट ने तगड़ा सुना दिया