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SIR फॉर्म इस तरीके से भरेंगे तो नहीं होगी कोई परेशानी, एक ही बार में मंजूर होगा आवेदन

SIR फॉर्म भरते समय की गई छोटी सी गलती या कोई कॉलम खाली रहने पर फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाता है. लेकिन अगर Voter को फॉर्म भरने की सही प्रक्रिया मालूम हो जाए तो बिना परेशानी के वो Voter List में अपना नाम शामिल करा सकता है.

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उत्तर प्रदेश में SIR फॉर्म भरने में लोगों को परेशानी आ रही है. (CEO Uttar Pradesh)

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) समेत भारत के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का काम चल रहा है. इसके तहत वोटर्स को एक फॉर्म भरने को कहा गया है. फॉर्म भरते समय छोटी सी गलती भी फॉर्म को रिजेक्ट करवा देती है. कई लोग जानकारी गलत भर देते हैं या फिर कॉलम को अधूरा छोड़ देते हैं, जिसके चलते आवेदन खारिज हो जाता है. और पूरी प्रकिया लंबा खींच जाती है. हम आपको SIR फॉर्म भरने के  आसान तरीके बताएंगे, जिससे बिना किसी गलती के फॉर्म भरा जा सके.

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SIR फॉर्म के लिए चुनाव आयोग ने एक फॉर्मेट जारी किया है. इसमें व्यक्ति अपनी पूरी जानकारी भरता है. यह फॉर्म वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, एड्रेस अपडेट करने, उम्र सुधारने या फिर किसी गलती को ठीक करने के लिए किया जाता है.

SIR फॉर्म कैसे भरें?

SIR फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा गलती लोग कॉलम नंबर समझने में करते हैं. इसलिए हर कॉलम को बेहद ध्यान से और उसमें सही जानकारी भरना जरूरी है. 

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पहला कॉलम - जन्मतिथि (Date Of Birth). इसमें वोटर की डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है. फॉर्मेट - दिन - महीना - वर्ष.

दूसरा कॉलम - दूसरे कॉलम में वोटर को अपना मोबाइल नंबर भरना होता है.

तीसरा कॉलम - तीसरे कॉलम में वोटर को अपना आधार कार्ड नंबर भरना होता है.

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चौथा कॉलम - इस कॉलम में वोटर अपने पिता या अभिभावक (गार्जियन) का नाम लिखते हैं.

पांचवां कॉलम - इस कॉलम में अपने पिता या अभिभावक जिसका भी नाम चौथे कॉलम में लिखा है, यदि उपलब्ध हो तो उनका EPIC नंबर दर्ज करें.

छठवां कॉलम - इस कॉलम में वोटर को अपनी माता का नाम भरना होता है. 

सातवां कॉलम - सातवें कॉलम में यदि उपलब्ध हो तो माता का भी EPIC नंबर भरें.

आठवां कॉलम - पति/पत्नी की जानकारी. ये कॉलम विवाहित लोगों के लिए है. अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम और EPIC नंबर यहां भरें.

अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो क्या करें?

अगर किसी वोटर का नाम साल 2003 की वोटर लिस्ट में था और उन्होंने वोट किया था तो फॉर्म के बाएं हिस्से में यह जानकारी भरनी होती है : - 

निर्वाचक का नाम, EPIC नंबर, संबंधी का नाम, संबंध, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या

वहीं अगर किसी वोटर का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था तो फॉर्म के दाएं हिस्से में यही जानकारी भरनी होती है. जिसे ऊपर बताया गया है. अगर आप 2003 में वोटर नहीं थे तो आपको SIR के लिए जरूरी 12 प्रमाण पत्रों में से एक देना होगा. लेकिन यह अभी बाद की बात है. इसलिए अभी इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है.

फॉर्म भरने का ऑनलाइन सोर्स

SIR फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में भरा जा सकता है. ऑफलाइन फॉर्म लेकर उसकी कॉपी BLO को देनी होगी. वहीं ऑनलाइन मोड में चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर बस फॉर्म भरना होता है. SIR फॉर्म भरने और जमा करने के लिए आधिकारिक पोर्टल है : -

भारत निर्वाचन आयोग : https://www.eci.gov.in/

मतदाता सेवा पोर्टल (SIR): https://voters.eci.gov.in/

राज्य CEO पोर्टल : https://ceowestbengal.wb.gov.in/ (पश्चिम बंगाल के लिए)

ऐप से मिल जाएगी BLO की जानकारी

चुनाव आयोग की वेबसाइट के मेन पेज के वोटर हेल्प लाइन ऐप का क्यूआर कोड स्कैन करें. क्यूआर कोड स्कैन करते ही मोबाइन पर ऐप आ जाएगा. इसेक बाद आपको पुष्टि के लिए मोबाइल नंबर भरना होगा. इस नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी भरते ही वोटर हेल्प लाइन ऐप खुल जाएगा. यहां आप नो योर BLO कॉलम में जाकर मांगी जा रही जानकारी भरें. इसके बाद आपको आपके BLO की जानकारी मिल जाएगी.

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