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खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर NIA की बड़ी कार्रवाई, PM मोदी को झंडा न फहराने देने की अपील की थी

NIA खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर नया मामला दर्ज किया है. उसने लाहौर में हुए एक कार्यक्रम में भारत विरोधी कई बातें कही थीं. उसने यह तक कहा था कि जो सिख सैनिक प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकेगा, उसे 11 करोड़ का इनाम दिया जाएगा.

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पन्नू पर UAPA के तहत नया मामला दर्ज किया है. (Photo: ITG)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NIA ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ UAPA के तहत नया मामला दर्ज किया है. प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा न फहराने देने के लिए इनाम की घोषणा करने पर यह मामला दर्ज किया गया है.

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NIA ने पन्नू के संगठन Sikh for Justice के X चैनल पर मिले वीडियो और दूसरी पुख्ता जानकारियों के आधार पर यह मामला दर्ज किया है. बता दें कि सिख फॉर जस्टिस, आतंकी पन्नू का बनाया हुआ प्रो-खालिस्तानी संगठन है. इसके जरिए वह भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का काम करता है.

लाहौर के कार्यक्रम में दिए विवादित बयान

इस बार आतंकी पन्नू ने स्वतंत्रता दिवस से पहले घोषणा की थी कि जो सिख सैनिक प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकेगा, उसे 11 करोड़ का इनाम दिया जाएगा. 10 अगस्त को लाहौर के प्रेस क्लब में 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम हुआ था, जिसमें वह वाशिंगटन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था. इस दौरान उसने कई भारत विरोधी बातें की थीं. आज तक की रिपोर्ट में NIA की FIR के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है.

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खालिस्तान का नया नक्शा दिखाया

FIR में कहा गया है कि कार्यक्रम में उसने पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए खालिस्तान का नया नक्शा दिखाया था. पन्नू पर आरोप है कि उसने भारत की संप्रभुता (Sovereignty), क्षेत्रीय अखंडता (Territorial Integrity) और सुरक्षा (Security) के खिलाफ काम किया. साथ ही उसने सिख समुदाय में असंतोष फैलाने की कोशिश की.

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गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश

गृह मंत्रालय ने मामले पर NIA को जांच के निर्देश दिए थे. मंत्रालय का कहना है कि पन्नू ने पंजाब पर भारत की संप्रभुता का उल्लंघन किया और खालिस्तान का प्रचार किया. अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसके पीछे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साजिश के एंगल का पता लगाने के लिए NIA द्वारा इसकी जांच जरूरी है. निर्देश के बाद एजेंसी ने गुरपतवंत सिंह पन्नू और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 10 और 13 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

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