महाराष्ट्र के खेल मंत्री और एनसीपी (अजित पवार गुट) के नेता माणिकराव कोकाटे को नासिक डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने मंगलवार, 16 दिसंबर को दो साल की कैद की सजा सुनाई. ये सजा एक अपार्टमेंट धोखाधड़ी मामले में दी गई है. कोर्ट ने कोकाटे पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अजित पवार को झटका, NCP कोटे से खेल मंत्री बने माणिकराव कोकाटे को दो साल की सजा
इस फैसले के बाद कोकाटे भाइयों (माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे) की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है.


डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज पीएम बदर ने एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रूपाली नरवाडिया की अदालत के फैसले को बरकरार रखा. साथ ही सजा को तुरंत लागू करने का आदेश दिया. आजतक से जुड़े अभिजीत करांडे की रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले के बाद कोकाटे भाइयों (माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे) की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है.
अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वो गिरफ्तारी वारंट जारी कर सजा को अमल में लाए. साथ ही कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो दोषियों को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.
ये मामला 1995 का है. कोकाटे भाइयों पर आरोप लगा था कि उन्होंने नासिक के कनाडा कॉर्नर जैसे प्रमुख इलाके में एक अपार्टमेंट में धोखाधड़ी की. दोनों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के 10 प्रतिशत आरक्षित कोटे के तहत कम दर पर फ्लैट हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर की थी. उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स जमा कर चार फ्लैट हड़प लिए थे.
पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले ने इसकी शिकायत की थी. जिसके आधार पर नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में 1997 में केस दर्ज हुआ. मामले में कुल चार आरोपी थे. इनमें कोकाटे भाई और दो अन्य लोग शामिल थे. लंबी सुनवाई के बाद निचली अदालत ने सजा सुनाई, जिसे सत्र न्यायालय ने अब बरकरार रखा है.
एडवोकेट सुधीर कोटवाल ने बताया कि सजा तुरंत लागू होने के कारण कोर्ट जल्द ही गिरफ्तारी के लिए समन जारी कर सकता है.
67 वर्षीय माणिकराव कोकाटे सिन्नर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. उन्होंने 1999, 2004, 2009 और 2024 में चुनाव जीता. 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. फिलहाल, वो अजित पवार गुट की एनसीपी से जुड़े हैं और राज्य के खेल मंत्री हैं. ये फैसला कोकाटे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. क्योंकि दो साल या उससे अधिक सजा होने पर विधायकी और मंत्री पद पर संकट आ सकता है, जब तक कि उन्हें हाई कोर्ट से राहत न मिले.
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