The Lallantop

'₹370 की बिरयानी' महंगी पड़ी, प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ FIR दर्ज

370 रुपये के बिरयानी वाले विवाद में महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एक्शन लिया है. इस मामले में कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉ. सेजल पवार के खिलाफ FIR दर्ज करके समन जारी किया गया है. इन सबको पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए साइबर पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा.

Advertisement
post-main-image
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे के खिलाफ FIR दर्ज किया है. (स्क्रीनग्रैब)

Quick AI HighlightsClick here to view more

  • महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा, और डॉ. सेजल पवार समेत अन्य के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर FIR दर्ज की है।
  • यह मामला हिमांशु जांगड़ा द्वारा महिला संबंधी अश्लील बयानों के बाद बढ़ा, जिसमें महिला आयोग ने भी संज्ञान लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग को सूचित किया।
  • राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभियुक्तों को समन जारी कर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, और पुलिस गिरफ्तारी तथा पूछताछ के लिए सभी को पेश होने का आदेश दिया है।
author-image
दिव्येश सिंह

370 रुपये बिरयानी वाले कॉमेंट को लेकर कॉमेडियन प्रणीत मोरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है. उनके अलावा हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और कुछ दूसरे लोगों का भी नाम FIR में है. इससे पहले महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया.

Advertisement

दरअसल प्रणीत मोरे ने कुछ समय पहले गुरुग्राम में अपना लाइव शो ‘क्राउड वर्क कॉमेडी’ किया था. इसमें 22 साल के लड़के हिमांशु जांगड़ा ने अपना डेटिंग एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें उसने महिलाओं को लेकर बेहद अश्लील और आपत्तिजनक बातें की थीं. इसके चलते मोरे की जमकर छीछालेदर हुई. उनको पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी. अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक डिलीट करना पड़ा.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर पुलिस ने FIR में डॉक्टर सेजल पवार की एक क्लिप का भी जिक्र किया है. सेजल इस क्लिप में मेडिकल एजुकेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डेडबॉडीज के बारे में अश्लील कॉमेंट करते देखी गई थीं. 

Advertisement

साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की… 

- धारा 75(1)(iv)(यौन उत्पीड़न), 
- 75(3) (महिला की सहमति के बिना अश्लील या जेंडर बायस्ड कॉमेंट), 
- 294 (अश्लील डिजिटल कंटेंट दिखाना),
- और 353 (2)(घृणा या अफवाह फैलाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. 

इसके अलावा आरोपियों पर IT एक्ट, 2000 की धारा 67 भी लगाई गई है.

Advertisement

साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉ. सेजल पवार को समन जारी किया है. इन सबको पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए साइबर पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा.

नेशनल कमीशन फॉर वुमन ने भी किया समन

नेशनल कमीशन फॉर वुमन (NCW) ने 10 जून को प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को उनके कॉमेंट के लिए समन किया. कमीशन ने कहा है कि इनके कॉमेंट किसी महिला के साथ जबरदस्ती और बिना सहमति के होने वाले व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं. NCW की अध्यक्ष विजया राहटकर ने हरियाणा पुलिस के डीजीपी को इस मामले में एक्शन लेने को कहा है. साथ ही 7 दिनों के भीतर एक्शन की रिपोर्ट भी मांगी है. 

वीडियो: प्रणीत मोरे के शो में आई महिला डॉक्टर ने क्यों मांगी माफी?

Advertisement