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IAS अधिकारी बबीता कलेर पर 'हत्या के प्रयास' का केस क्यों दर्ज हुआ?

जालंधर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) के पास एक पॉश इलाके में खाली प्लॉट पर मिट्टी गिराने के विवाद में गोली चल गई. आरोप है कि आईएएस अफसर बबीता कलेर के गनमैन ने बहस के बाद प्लॉट मालिक पर गोली चलाई है.

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प्लॉट के विवाद पर अफसर के गनर ने कर दी फायरिंग (India Today)

जालंधर में IAS अफसर बबीता कलेर पर हत्या के प्रयास के मामले में केस दर्ज किया गया है. इसी मामले में उनके पति और आम आदमी पार्टी के नेता स्टीफन कलेर और उनके गनर सुखकरण सिंह को भी आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि एक खाली प्लॉट पर मिट्टी डालने को लेकर विवाद में अफसर के गनर ने एक शख्स को गोली मार दी. इस वारदात में सरकारी बंदूक का इस्तेमाल किया गया है. पुलिस ने आरोपी गनर को गिरफ्तार कर लिया है. उसे निलंबित करने की सिफारिश भी पुलिस विभाग को भेजी गई है. 

ये घटना जालंधर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) के पास एक पॉश इलाके की है. 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, PIMS के पास एक खाली प्लॉट में कुछ लोग मिट्टी डाल रहे थे. इसे लेकर कथित तौर पर प्लॉट के मालिकों और IAS अफसर बबीता कलेर का विवाद हो गया. बात इतनी बढ़ गई कि बबीता के पीएसओ सुखकरण सिंह ने प्लॉट के मालिक के भाई हरप्रीत सिंह पर सरकारी बंदूक से गोली चला दी. गोली उनके पैर में लगी है. घायल अवस्था में हरप्रीत सिंह को PIMS में भर्ती कराया गया है.    

बबीता कलेर के पति और आम आदमी पार्टी के नेता स्टीफन कलेर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मिट्टी डालने आए लोगों ने PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी अफसर सुखकरण सिंह से बहस की और उसे गालियां दीं. कथित तौर पर उन्होंने उस पर हमले की भी कोशिश की, जिसके बाद आत्मरक्षा में उसने गोली चला दी.

घटना की सूचना पुलिस को मिली तो वह तत्काल मौके पर पहुंची. सुखकरण को गिरफ्तार कर लिया गया. घटना में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया. वहीं, सुखकरण सिंह को निलंबित करने के लिए पुलिस विभाग को सिफारिश भी भेजी गई है. पुलिस जल्द ही रिमांड के लिए उसे कोर्ट में पेश करेगी.

मामले में शनिवार, 21 जून की देर रात डिवीजन नंबर- 7 पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई. इसमें सुखकरण सिंह के अलावा बबीता कलेर और उनके पति स्टीफन कलेर का नाम भी शामिल है. तीनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 61(2) (आपराधिक साजिश) और आर्म्स एक्ट से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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