इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) को लेकर करोड़ों टैक्सपेयर्स परेशान हैं. वित वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष या AY 2025-26) के रिफंड काफी देरी से मिल रहे हैं. सितंबर तक इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन पूरी हो गई थी, लेकिन कई लोगों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया. इस बीच इनकम टैक्स वसूलने वाली संस्था सेंट्ल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल (Ravi Agarwal) ने खुद बताया है कि मामला कहां फंस रहा है. यानी रिफंड लेट क्यों हो रहे हैं और अब किस महीने से लोगों के अकाउंट में पैसे आने शुरु हो जाएंगे. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किन मामलों की जांच चल रही है.
इनकम टैक्स रिफंड अब तक नहीं मिला, क्यों फंसा? CBDT चेयरमैन ने खुद सब बताया
Income Tax Refund : ITR रिफंड को लेकर कई टैक्सपेयर्स परेशान हैं. हालांकि बहुत लोगों को रिफंड मिल चुका है, लेकिन अब भी करोड़ों लोग इंतजार में हैं. CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल इनके लिए राहत की खबर लेकर आए हैं.


CBDT चेयरमैन ने बताया कि रिफंड की प्रक्रिया रोकी नहीं गई है, सिर्फ कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी गहराई से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस बार विभाग के सामने कई ऐसे मामले आए हैं जहां गलत डिडक्शन, गलत रिफंड क्लेम या असमान्य (Unusual) डिडक्शन किए गए थे.
ऐसे मामलों को CBDT ने 'High Value' और 'Red-flagged' टैग किया है. इसका मतलब है कि जिन रिटर्न में ज्यादा कटौती की गई है या फिर संदिग्ध जानकारी दी गई है उन्हें जांच के लिए अलग कर दिया गया है. रवि अग्रवाल ने बताया,
लो वैल्यू रिफंड (Low Value Refund) रिलीज किए जा रहे हैं. लेकिन कुछ मामलों में गलत रिफंड क्लेम मिले थे उनका विश्लेषण चल रहा है. यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है.
ये भी पढ़ें - नए लेबर कानून के सरकार ने 'फायदे' तो खूब गिनाए, अब मजदूर संगठनों से इसके 'नुकसान' भी जान लीजिए
पेंडिग केसों को भी निपटाया जा रहा हैरवि अग्रवाल ने बताया कि CBDT में कोविड के दौरान काफी मामले पेंडिंग हो गए थे. विभाग उनको तेजी से निपटाने के लिए काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल 40 फीसदी से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ है.
ITR Refund का इंतजार कर रहे लोगों के लिए CBDT चेयरमैन ने अच्छी खबर दी है. उन्होंने कहा कि बाकी के रिफंड इस महीने(नवंबर) या दिसंबर तक रिलीज कर दिए जाएंगे. यानी अगर आपका रिफंड अभी तक अटका है तो नवंबर से दिसंबर के बीच अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. लो-वैल्यू, सिंपल और बिना किसी गड़बड़ी वाले रिटर्न पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं.
वीडियो: खर्चा पानी: इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय चेक कर लें ये चीजें, वरना पछताएंगे!




















