जब पृथ्वी का चपटापन आपको महसूस होने लगे. स्वाद ग्रंथियां हर स्वाद की बहुत डिटेलिंग समझ पाएं. या बिना परों के आपकी उड़ान शुरू हो जाए. तमाम दुख तकलीफें छू मंतर हो जाएं. बस हंसते जाएं, जुबान लड़खड़ाए, फिर भी हंसी ना रुके. अतिरिक्त ज्ञानी सा फील हो. यह सबकुछ शायद गांजा पीने के बाद होता होगा. हमने गंजेड़ियों से पूछा कि क्या होता है, गांजा पीने के बाद. तो ऊपर बताई हुई बातें पता चलीं.
IIT बाबा के पास गांजा मिला फिर भी छोड़ दिए गए, कानूनी वजहें जान लें
गांजे के गणित पर विस्तार से नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी NDPS एक्ट में बताया गया है. 1985 के इस कानून में गांजा रखना, उसे बेचना, खरीदना, उगाना और सेवन करना अपराध की श्रेणी में आता है.
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IIT बाबा नाम से वायरल अभय सिंह की हंसी देखकर एक ख्याल आता है. तमाम कष्टों के पार. एक अलग दुनिया. इस बंदे को सच या झूठ से कोई मतलब नहीं. भविष्यवाणी करके और झूठा साबित होकर भी क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि 3 मार्च की रोज इनके पास भी गांजा मिला है. लेकिन जयपुर पुलिस की तरफ से कहा गया कि गांजा ज्यादा नहीं था तो जमानत पर छोड़ दिया गया. पर कितना गांजा आपको जेल करा सकता है? कितने पर बेल मिल जाती है? यह सवाल ठहर गया दिमाग में.
गांजे के गणित पर विस्तार से नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी NDPS एक्ट में बताया गया है. 1985 के इस कानून में गांजा रखना, उसे बेचना, खरीदना, उगाना और सेवन करना अपराध की श्रेणी में आता है.
NDPS एक्ट की धारा 20 में गांजे की अलग-अलग मात्रा के हिसाब से अलग-अलग सजा का प्रावधान है. जैसे कम मात्रा में गांजा रखने पर छह महीने से एक साल तक की जेल हो सकती है और 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अब ये कम मात्रा कितनी कम होगी, इसका जवाब है एक किलोग्राम से कम.
अगर एक किलोग्राम से ज्यादा गांजे के साथ कोई पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की सजा और उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यानी अगर एक किलोग्राम से 20 किलोग्राम के बीच गांजा मिला तो बुरा फंसने के साथ आप लंबा नप भी सकते है.
सजा का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता. अगर ये गांजा 20 किलोग्राम से ज्यादा का है तो फिर तो मुसीबत का अंबार टूटा समझिए. ऐसे केस में आपको 10 से 20 साल तक की कैद और 1 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
NDPS एक्ट के अन्य प्रावधानों में गांजा उगाना भी क्राइम की कैटिगरी में आता है. गांजे की तस्करी करना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है. इसके लिए अधिकतम 20 साल तक की जेल हो सकती है. सिर्फ गांजा रखने पर सजा नहीं मिलती. गांजे का सेवन करने पर भी सजा का प्रावधान है. लेकिन कुछ शर्तें इसमें भी हैं. वैसे जिन केसों में गांजे की मात्रा कम होती है, उनमें जमानत मिलने का चांस थोड़ा ज्यादा हो जाता है. लेकिन शर्त यहां भी वही कि गांजे की मात्रा कम हो.
वैसे सजा और जुर्माने के बाद इस NDPS एक्ट के बारे में बात करें तो अब तक इस एक्ट में चार बार बदलाव किया गया है. 1988, 2001, 2014 और 2021 में इस एक्ट में संशोधन किए गए हैं. NDPS एक्ट के तहत ही 2020 में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर केस हुआ था.
बाकी IIT बाबा उर्फ अभय सिंह के पास तकरीबन डेढ़ ग्राम गांजा मिला, तो उन्हें जमानत के साथ रिहा कर दिया गया.
वीडियो: "कुंभ में गांजा" अफजाल अंसारी का विवादित बयान