हरियाणा के गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 657 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में उन्हें सीबीआई ने बीते दिनों गिरफ्तार किया था. अग्रवाल को सर्विस रूल के आधार पर निलंबित किया गया है. नियम कहता है कि अगर किसी अधिकारी को 48 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है.
हरियाणा के IAS पंकज अग्रवाल सस्पेंड, 657 करोड़ के गबन केस में जेल में बंद हैं
657 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया है. सर्विस रूल के तहत 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर यह कार्रवाई की गई, जबकि CBI उन पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगा रही है.


इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अग्रवाल के निलंबन का आदेश जारी किया है. इसमें उन्होंने कहा,
अग्रवाल का सस्पेंशन अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3(2) के तहत प्रभावी है. इसमें प्रावधान है कि 48 घंटे से ज्यादा समय तक आधिकारिक हिरासत में रखे गए अधिकारी का अपने आप निलंबन हो जाता है.
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि पंकज अग्रवाल को अगले आदेश तक सेवा नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा.
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22 जून को गिरफ्तारीबता दें कि साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को 22 जून को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो अंबाला जेल में बंद हैं. सस्पेंड किए जाने से पहले पंकज अग्रवाल वास्तुकला विभाग के प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे थे. सीबीआई के मुताबिक, उन पर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी करने का आरोप है.
जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पंकज अग्रवाल ‘हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड’ के खाते से लगभग 10 करोड़ रुपये के गबन में भी शामिल थे.
गबन के आरोपों में सस्पेंड होने वाले पंकज अग्रवाल तीसरे आईएएस अधिकारी हैं. इससे पहले प्रदीप कुमार और आरके सिंह को भी गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया था. बताया गया कि सीबीआई हरियाणा कैडर के कम से कम 7 आईएएस अधिकारियों की जांच कर रही है.
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