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राम रहीम को चुनाव से ठीक पहले कैसे मिलती है पैरोल? नायब सिंह सैनी ने खुद दिया जवाब

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुरमीत राम रहीम सिंह को लेकर कई तीखे सवाल पूछे गए.

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी.(तस्वीर: PTI, आज तक )

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में लल्लटॉप के शो - जमघट- में आए थे. इस दौरान उनसे गुरमीत राम रहीम सिंह को लेकर कई तीखे सवाल पूछे गए. उनसे सवाल हुआ कि क्या बलात्कार में सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम को राज्य सरकार की अनुशंसा पर हर महत्वपूर्ण चुनाव से पहले पैरोल मुहैया कराई जाती है? इस पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये विषय हमारा नहीं है. कोर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन लगाते हैं और माननीय कोर्ट उसको वेरिफाई करता है. इसके बाद ही आगे कार्रवाई होती है. 

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स्टेट गवर्मेंट की अनुशंसा को लेकर जब उनसे फिर सवाल किया गया तो उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि पैरोल हर व्यक्ति का अधिकार है. अगर उसका अधिकार बनता है तो कोर्ट उसे पैरोल देता है. अगर किसी मुजरिम के ऊपर सीरियस क्राइम है तो उन विषयों में कोर्ट जमानत नहीं देता.

इसके बाद नायब सिंह सैनी से सवाल किया गया कि कैदी का व्यवहार और राज्य सरकार की अनुशंसा इन दोनों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला लेता है. लेकिन राम रहीम के केस में ज्यादा उदारता रही. इस पर नायब सिंह सैनी हंसते हुए बोले कि ऐसा नहीं है. हमारा लीगल डिपार्टमेंट है. अटॉर्नी जनरल ऑफिस है. जब वहां से कोई फाइल क्लियर होकर आती है. इसके बाद नायब सिंह सैनी दोहराते हैं कि यह माननीय कोर्ट का विषय है.

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इसके बाद हरियाणा के सीएम से सवाल हुआ कि क्या टाइमिंग बस संयोग है? पंचायत चुनाव से पहले, राजस्थान और दिल्ली चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल मिली. इस पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो उनकी (राम रहीम) की छुट्टी का क्राइटेरिया है. जब उनकी इच्छा होती है तब वो आते हैं. ये चुनाव से पहले या बाद की बात नहीं है. एक कोड ऑफ कंडक्ट हटा नहीं कि दूसरा लगा. अब अगर लगातार चुनाव हो तो उसमें कोई क्या करेगा.

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