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दिल्ली के तुर्कमान गेट में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में 10 गिरफ्तार, कई की पहचान हुई

पुलिस ने 4 से 5 लोगों की पहचान भी कर ली है. CCTV Footage, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग और 100 से ज्यादा वीडियो की जांच की जा रही है, ताकि पथराव करने वालों को जल्द पकड़ा जा सके.

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FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है. (फोटो- X)

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए MCD ने बड़ी कार्रवाई की. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर चलाई गई डिमॉलिशन ड्राइव के दौरान 5 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए. पुलिस ने बताया कि रात के समय हुए पथराव में करीब 25-30 लोग शामिल थे. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभी तक करीब 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है.

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इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है. पुलिस ने 4 से 5 लोगों की पहचान भी कर ली है. सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग और 100 से ज्यादा वीडियो की जांच की जा रही है, ताकि पथराव करने वालों को जल्द पकड़ा जा सके.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिमॉलिशन 6-7 जनवरी 2026 की देर रात करीब 1 बजे शुरू हुआ, जब 17 से अधिक बुलडोजर ने इलाके में पहुंचकर मस्जिद से सटे अवैध ढांचों को ध्वस्त करना शुरू किया. ये अवैध निर्माण मुख्य रूप से मस्जिद के बगल में बने बारात घर, डिस्पेंसरी, कुछ दुकानें और अन्य संरचनाएं थीं, जिन्हें MCD ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण घोषित किया था.

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सर्वे में पाया गया कि मस्जिद की मूल 0.195 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी हिस्से अवैध हैं. मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई. कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया. कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और न्यूनतम बल का इस्तेमाल भी किया.

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

MCD का ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के 12 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार लिया गया था. इस आदेश में हाईकोर्ट ने एमसीडी और लोक निर्माण विभाग (PWD) को तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया था. ये आदेश सेव इंडिया फाउंडेशन नामक संगठन की याचिका पर पारित किया गया था, जिसकी ओर से कोर्ट में वकील उमेश चंद्र शर्मा ने पैरवी की थी.

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