बिहार वोटर्स में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (Bihar SIR) का काम जारी है. वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आखिरी तारीख 26 जुलाई है. हालांकि, राज्य में विपक्षी पार्टियां लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती रही हैं. उनकी एक दलील ये भी है कि बिहार के लाखों लोग रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, वो गणना पत्र कैसे भरेंगे. उन्हें काफी दिक्कत होगी.
बिहार में नहीं रहते हैं, लेकिन वोटर वहीं के हैं तो ऐसे भरें ऑनलाइन वोटर वेरिफिकेशन फॉर्म
निर्वाचन आयोग ने बिहार वोटर्स रिवीजन लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन ऑप्शन दिया है. बिहार के बाहर मौजूद वोटर्स बिना राज्य आए अपने गणना पत्र को अपडेट करके जमा कर सकते हैं. 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा.

अब ECI ने नाम अपडेट कराने के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू कर दिया है. आज के तमाम अखबारों में बड़े बड़े पन्ने पर गणना पत्र ऑनलाइन भरने की जानकारी दी गई है. हम भी आपको पूरी प्रक्रिया डिटेल में बताते हैं.
लेकिन उससे पहले योग्यता जान लेते हैं. जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में रजिस्टर हो गया था, उन्हें गणना पत्र का लोड लेने की जरूरत नहीं. लेकिन जिनका नाम लिस्ट में इस तारीख के बाद दर्ज हुआ है उन्हें गणना पत्र पूरा भरकर जमा करना होगा. आइए उसकी प्रक्रिया जानते हैं.
मतदाता http://voters.eci.gov.in और ECINet App पर जाकर आंशिक गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं. प्रपत्र डाउनलोड करने के बाद उसमें बाकी की जानकारियां भरनी होंगी. अगर गणना प्रपत्र भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो BLO के साथ कॉल बुक करके जानकारी ले सकते हैं. फॉर्म भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ वेरिफाई करके दोबारा अपलोड कर दीजिए. फॉर्म अपलोड करने के लिए भी http://voters.eci.gov.in और ECINet App पर ही जाना होगा.
जैसी ही आप http://voters.eci.gov.in पर जाएंगे. आपको स्क्रीन पर Enumeration Form का बैनर दिखेगा. यहां आपको आंशिक तौर पर भरा हुआ ईन्यूमरेशन पूरा भरने का विकल्प दिखेगा.

- फॉर्म भरने के लिए आपको साइन अप करना होगा.
- आपसे EPIC और फोन नंबर मांगा जाएगा.
- कैप्चा भरने के बाद ओटीपी आएगा.
- OTP भरने के बाद आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
- अधूरी जानकारियां भरने के बाद, जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन्हें सेल्फ वेरिफाई करके अपलोड कर दीजिए.
आपको वेबसाइट पर दो और विकल्प दिखेंगे.
2. नया ईन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड करने का. ये फॉर्म डाउनलोड करने के लिए भी आपको साइन अप करना होगा. EPIC या फोन नंबर देकर साइनअप कर सकते हैं और फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा.

3. 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने का. अगर कन्फ्यूज है कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं. तो यहां जाकर चेक कर सकते हैं.
- नाम चेक करने के लिए आपको EPIC नंबर देना होगा.
- या फिर, जिला, विधानसभा और भाग संख्या एंव नाम भरकर भी चेक कर सकते हैं.

अगर 26 जुलाई तक गणना पत्र भरकर नहीं दे पाए तो उसका भी समाधान है. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, इस तारीख के बाद भी अपना नाम दर्ज करा पाएंगे. बस अलग से फॉर्म 6, घोषणा पत्र भरकर देना होगा. इसके बाद आपका नाम दर्ज हो जाएगा.
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