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दिल्ली: पापा की कार लेकर निकला 16 साल का लड़का, ई-रिक्शा को मारी टक्कर, चालक की मौत

शुरुआती जांच में पता चला है कि कार तेज गति से चलाई जा रही थी और ई-रिक्शा से टकराने से पहले पलट गई. पुलिस का कहना है कि लड़के के पास वैध लाइसेंस नहीं था और वो कार उसके पिता की थी.

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ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई है. (सांकेतिक तस्वीर: इंडिया टुडे)

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली (Delhi) के द्वारका में हुई एक दुर्घटना में एक ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई. रिपोर्ट है कि 16 साल का एक नाबालिग लड़का अपने पिता की कार लेकर निकला था. द्वारका नाला रोड पर कार से उसका नियंत्रण खत्म हो गया. इसके बाद गाड़ी पलट गई और वो ई-रिक्शा से टकरा गई. 

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि कार में नाबालिग लड़के के साथ उसकी बहन भी थी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 25 जुलाई की सुबह करीब 11:15 बजे की है. 40 वर्षीय ई-रिक्शा चालक नजफगढ़ का रहने वाला था. घटना के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया था. अधिकारी ने बताया,

पीड़ित को पास के अस्पताल में ले जाया गया. लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई. मौत से पहले उसे बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था. (पीड़ित बयान देने की स्थिति में नहीं था.)

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उन्होंने आगे कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि कार तेज गति से चलाई जा रही थी और ई-रिक्शा से टकराने से पहले पलट गई. पुलिस का कहना है कि लड़के के पास वैध लाइसेंस नहीं था और वो कार उसके पिता की थी. उन्होंने आगे कहा,

दुर्घटना के कारण कार सड़क के एक तरफ पलट गई, जबकि ई-रिक्शा दूसरी तरफ तिरछा होकर रुक गया. फोरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची थी और आगे की जांच के लिए दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया.

जांच जारी है. चूंकि लड़का नाबालिग है, इसलिए उसे कार चलाने की अनुमति देने के लिए उसके पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हालांकि, अधिकारी ने ये भी कहा कि कथित तौर पर नाबालिग लड़के ने बिना अनुमति के कार निकाली थी. जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा.

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पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना), धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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