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दिल्ली: आज से इन गाड़ियों के मालिक पेट्रोल पंप नहीं जाएं, नहीं माने तो गाड़ी जब्त हो जाएगी

Delhi Govt Old Vehicles Policy: EOL में 10 साल की उम्र पार कर चुकी डीजल गाड़ियां और 15 साल की उम्र पार कर चुकी पेट्रोल/CNG गाड़ियां आती हैं. 1 जुलाई से EOL मार्क किए गए वाहनों को चिह्नित कर जब्त किया जाएगा. पहली बार में उन पर दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाकर उनके मालिक़ों को छोड़ दिया जाएगा.

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दिल्ली में 1 जुलाई से इन गाड़ियों को फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा. (फ़ाइल फ़ोटो- इंडिया टुडे)

दिल्ली सरकार (Delhi govt) प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वाहनों के लिए नई नीति लाई है. मंगलवार, 1 जुलाई से दिल्ली में ‘एंड ऑफ़ लाइफ़’ यानी EOL मार्क किए गए वाहनों में पेट्रोल-डीजल नहीं डाले जाएंगे. इसे लेकर दिल्ली के क़रीब 350 पेट्रोल पंप्स पर निगरानी की जाएगी. और हर-एक पर पुलिस टीमों की तैनाती की जाएगी.

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EOL में 10 साल की उम्र पार कर चुकी डीजल गाड़ियां और 15 साल की उम्र पार कर चुकी पेट्रोल/CNG गाड़ियां आती हैं. 1 जुलाई से EOL मार्क किए गए वाहनों को चिह्नित कर जब्त किया जाएगा. पहली बार में उन पर दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाकर उनके मालिक़ों को छोड़ दिया जाएगा. दोपहिया वाहनों के मालिकों के लिए जुर्माने की राशि पांच हज़ार रखी गई है.

अधिकारियों ने आजतक को बताया,

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वाहन मालिकों को एक बार मौक़ा दिया जाएगा. वो जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले सकते हैं. लेकिन अगर वो समय रहते नियमों का पालन नहीं करते. अगर जुर्माने के बाद भी ये गाड़ियां चलती दिखीं, तो उनकी परमानेंट जब्ती होगी.

बता दें, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है. इसे लागू करने के लिए परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस काम करेंगी. दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कमिशनर निहारिका राय ने दैनिक भास्कर को बताया,

पेट्रोल पंप्स पर निगरानी के लिए टीमें तैनात की जाएंगी. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पुराने वाहनों को ईंधन न मिले. हालांकि, CNG स्टेशनों पर अभी ये जांच नहीं की जाएगी. इसलिए CNG वाहन मालिकों को इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है.

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सभी पेट्रोल पंप्स पर ऑटोमेटिक नंबरप्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) सिस्टम भी लगाया जाएगा. जिससे पुराने वाहनों की पहचान की जा सके. ANPR सिस्टम के तहत, हाई-क्वालिटी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा. ये कैमरे वाहनों के नंबर प्लेट से इनकी डिटेल्स का पता लगाएंगे.

इससे पहले, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इसे लेकर 2014 में आदेश जारी किया था. जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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