The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • Auto
  • noida ghaziabad rto ban older vehicles from getting petrol diesel on petrol pumps from 1 november

नोएडा-गाजियाबाद में अगर ये गाड़ियां चला रहे हैं, तो अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

नोएडा और गाजियाबाद में 10 साल से पुरानी डीजल वाली गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियों को ईंधन नहीं मिेलेगा. दिल्ली में भी 1 जुलाई से इन गाड़ियों को फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा.

Advertisement
vehicles with exxpired validity to be denied fuel in delhi ncr
1 जुलाई से दिल्ली में भी पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा. (फोटो क्रेडिट-AP)
pic
उपासना
26 जून 2025 (Updated: 26 जून 2025, 09:31 AM IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

अगर आप पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. नोएडा और गाजियाबाद में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल वाली गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा. नोएडा के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) ने कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट(CAQM) के आदेश पर यह घोषणा की है. 1 नवंबर से ये फैसला लागू होगा. इस कदम से एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण कम होगा.

आप सोचेंगे कि पेट्रोल पंप पर सारी गाड़ियों की उम्र चेक करने की फुर्सत किसको है. दिन में हजारों गाड़ियां आती हैं. इस काम में मदद के लिए कैमरा लगाए जाएंगे. नोएडा और गाजियाबाद के पेट्रोल पंप पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रेक्गनिशन कैमरे लगे होंगे, जो इन गाड़ियों की पहचान करेंगे. कैमरा गाड़ी के नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटाबेस से उनका मिलान करेंगे. अगर गाड़ी तय सीमा से ज्यादा पुरानी है तो उसे फ्लैग कर दिया जाएगा और पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.

गौतम बुद्ध नगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक जिले में करीबन 2.08 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो प्रतिबंधित कैटेगरी में आती हैं. पुरानी गाड़ी के मालिकों को नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं. 

फिर सवाल उठता है इन गाड़ियों का होगा क्या फिर? RTO ने सभी गाड़ी मालिकों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने को कहा है. या फिर अपनी गाड़ियों को NCR के बाहर ट्रांसफर कराने को कहा है या फिर डिपार्टमेंट के पास भी जमा करा सकते हैं. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई पुरानी गाड़ी पकड़ी जाती है तो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी. और पेनाल्टी भी लगाई जाएगी.

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में ये नियम लागू किया गया है. CAQM ने कुछ दिनों पहले ही इस बारे में आदेश दिया था. उसके मुताबिक दिल्ली के पेट्रोल पंप पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा. भले ही वो किसी भी राज्य में क्यों ना रजिस्टर्ड हों. हालांकि नोएडा में दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियों को फ्यूल मिलेगा या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा गया है. 

वीडियो: मनुज कथूरिया जिनकी गाड़ी के चलते Rau's IAS का गेट टूटा, उनकी पत्नी ने क्या कह दिया?

Advertisement