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दिल्ली में 55 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द, कहीं आपकी गाड़ी भी तो इसमें नहीं!

दिल्ली में 55 लाख गाड़ियों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर साझा की गई है. इन गाड़ियों के चलने के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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13 अप्रैल 2025 (पब्लिश्ड: 09:54 PM IST)
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दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. (तस्वीर-इंडिया टुडे)
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राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. दिल्ली परिवहन विभाग ने एक सूचना जारी की है. इसमें साल 2024 तक दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल/CNG गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. ऐसी गाड़ियों को ‘एंड ऑफ लाइफ’ मार्क किया गया है. ऐसी गाड़ियों की संख्या 55 लाख से अधिक है.

इंडिया टुडे से जुड़े कुमार कुणाल की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार पुरानी हो चुकी गाड़ियों को लेकर सख्त है. ऐसे में दिल्ली में ऐसी 55 लाख गाड़ियों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाली गई है. इन गाड़ियों के चलने के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसमें घर के बाहर, रोड समेत सार्वजनिक पार्किंग शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी गाड़ियों के मालिकों के पास विकल्प हैं कि वे-

  • ऐसे वाहनों को सिर्फ अपने खुद के पार्किंग स्पेस में रखें.
  • गाड़ियों की समाप्ति तिथि के एक साल के अंदर ऐसी गाड़ियों को राजधानी क्षेत्र से बाहर ले जाना होगा. इसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेनी होगी.
  • ऐसे वाहनों को स्क्रैप करें. इसके लिए वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग एप्लिकेशन के माध्यम से किसी रजिस्टर्ड मोटर स्क्रैपिंग सुविधा का उपयोग करें. इस प्रक्रिया के माध्यम से नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर मोटर वाहन टैक्स में छूट दी जा सकती है.
5 से 10 हजार तक का लगेगा जुर्माना

रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसी गाड़ियां दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों में चलती या पार्क की हुई पाई जाती हैं, तो उन्हें तुरंत सीज कर दिया जाएगा. इसके अलावा उन पर 5 से 10 हजार तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वहीं, ऐसी गाड़ियों को ईंधन भी नहीं मिलेगा.

वहीं NOC जारी होने के एक महीने के अंदर वाहनों को दिल्ली के बाहर ले जाना होगा. ऐसा न करने पर उनकी पार्किंग अवैध मानी जाएगी. ऐसे में परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड ऐसे वाहनों को जब्त कर सकते हैं. परिवहन विभाग के नोटिस में ऐसे वाहनों को NOC मिलने के बाद स्क्रैप करें या फिर NCR से बाहर ले जाने का निर्देश दिया गया है.

 

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