दिल्ली की एक अदालत ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तरफ से दायर एक याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है. याचिका में ‘IRCTC घोटाले’ से जुड़े एक मामले को राउज एवेन्यू कोर्ट के जज विशाल गोगने से किसी अन्य जज को ट्रांसफर करने की मांग की गई है. बुधवार, 26 नवंबर को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिनेश भट्ट ने इस मामले की सुनवाई की. उन्होंने CBI को नोटिस जारी किया और उससे 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
IRCTC घोटाले की सुनवाई कर रहे इस जज पर राबड़ी देवी को भरोसा नहीं
Rabri Devi ने IRCTC Cases को Judge Vishal Gogne के पास से किसी और जज को ट्रांसफर करने की मांग की है.


राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने के पास पेंडिंग चार मामलों को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. इन मामलों में उन्हें और उनके परिवार के कई सदस्यों को आरोपी बनाया गया है. इनमें IRCTC घोटाला मामला, कथित नौकरी के बदले जमीन देने (लैंड फॉर जॉब) का मामला और उनसे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही शामिल है.
बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक, कोर्ट ने आज, 26 नवंबर को चार मामलों में से सिर्फ एक के संबंध में ही नोटिस जारी किया. क्योंकि अन्य तीन मामलों में याचिका में उपयुक्त संस्थाओं को पक्षकार नहीं बनाया गया था. इसलिए, कोर्ट ने राबड़ी देवी से उन तीन मामलों के संबंध में याचिका में बदलाव कर दायर करने को कहा.
अपनी याचिका में राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने पर ‘पक्षपातपूर्ण’ होने का आरोप लगाया है. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जज अपने मन में चीजों को तय करके उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं. उनकी दलील के मुताबिक, जज अभियोजन पक्ष के प्रति ‘अनुचित रूप से झुके हुए’ हैं. ये उनकी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है.
Judge Vishal Gogne के पास कौन-कौन से मामले हैं?
विशाल गोगने वही जज हैं, जिन्होंने 13 अक्टूबर को IRCTC केस में 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे. इनमें लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी शामिल हैं. विशाल गोगने ही लालू परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब स्कैम केस की भी सुनवाई कर रहे हैं. इसके अलावा, नेशनल हेराल्ड केस को भी जज विशान गोगने देख रहे हैं. इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
वीडियो: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बुरे फंसे लालू ,राबड़ी और तेजस्वी यादव, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा?











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