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राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस के व्हिप की नाफरमानी! सदन में गैरहाजिर रहने पर क्या होगा एक्शन?

Congress ने Lok Sabha में अपने सभी सांसदों के लिए whip जारी किया है, लेकिन इस बीच Rahul Gandhi Germany के लिए रवाना हो चुके हैं. ऐसे में सवाल है कि व्हिप के बावजूद अगर वह Parliament में नहीं रहेंगे तो क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है. क्या कहते हैं इससे जुड़े नियम. आइए जानते हैं.

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राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर गए हैं. (Photo: ITG/File)

संसद में एक से दो दिन में कुछ अहम बिल पेश होने वाले हैं. इनमें MGNREGA की जगह लेने वाला नया VB-G RAM G बिल और सिविल न्यूक्लियर पॉलिसी से जुड़ा SHANTI बिल शामिल है. ऐसे में कांग्रेस ने मंगलवार, 16 दिसंबर को व्हिप जारी करते हुए अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है. लेकिन खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद इस दौरान संसद में नहीं होंगे.

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क्या राहुल पर हो सकती है कार्रवाई?

मालूम हो कि राहुल गांधी जर्मनी के लिए रवाना हो चुके हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार वह 15 से 20 दिसंबर तक विदेश के दौरे पर रहेंगे. ऐसे में सवाल है कि व्हिप जारी होने के बावजूद अगर वह संसद में नहीं रहेंगे तो क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है. क्या कहते हैं इससे जुड़े नियम. आइए जानते हैं.

क्या होता है व्हिप?

बता दें कि व्हिप एक प्रकार का आदेश होता है, जिसे हर राजनीतिक पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप जारी कर सकते हैं. इनका चुनाव पहले ही हो जाता है. जब भी संसद या फिर विधानसभा में कोई जरूरी चर्चा होती है या फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मतदान होना होता है तो पार्टियां अपने सांसदों और विधायकों के लिए व्हिप जारी करती हैं कि आपको इतने से इतने दिन सदन में रहना ही होगा.

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न मानने पर क्या होता है?

व्हिप आमतौर पर पार्टी के सभी सांसद या फिर विधानसभा में सभी विधायकों के लिए होता है. इसका आदेश मानना अनिवार्य भी होता है. अगर कोई सदस्य इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई का भी अधिकार है. यहां तक कि इसका पालन न करने पर उस सदस्य की सदस्यता भी जा सकती है. तो क्या राहुल गांधी के केस में भी कार्रवाई संभव है. इसका एक शब्द में जवाब है- नहीं.

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दरअसल, एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि व्हिप की परंपरा में भी कुछ छूट होती है. उनमें से एक है बीमारी कि अगर कोई सदस्य बीमार है तो उसे संसद में मौजूद रहने से छूट मिल सकती है. इसके अलावा अगर कोई सांसद पहले से ही सूचना दे देता है कि वह किसी कारणवश मौजूद नहीं रह पाएगा तो उस पर भी व्हिप लागू नहीं होता. सूत्रों का यह भी कहना है कि चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस के संसदीय कार्यालय को पहले ही अपने दौरे के बारे में बता चुके थे और व्हिप जारी होने से पहले दौरे के लिए रवाना भी हो चुके थे. ऐसे में उन पर यह लागू नहीं होता और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी.

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