कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बढ़ते तापमान और भूजल स्तर के घटने से पानी की समस्या हो गई है. ऐसे में ग़ैर-ज़रूरी कामों के लिए पीने के पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है (Bengaluru drinking water use ban). अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
बेंगलुरु में पीने के पानी के गैर-जरूरी इस्तेमाल पर बैन, नियम तोड़ा तो जुर्माना जेब खाली कर देगा
Restrictions On Drinking Water Usage: अगर कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. लगातार आदेश के उल्लंघन से हर दिन 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (BWSSB) ने इसकी घोषणा की है. इसे लेकर BWSSB के अध्यक्ष डॉ. राम प्रसाद मनोहर ने एक आदेश जारी किया. आदेश के मुताबिक़, इन ‘ग़ैर-ज़रूरी कामों’ में वाहनों की धुलाई, बागवानी, इमारतों और सड़कों का निर्माण, मनोरंजन के लिए फव्वारे जैसी सजावट, सड़क की सफाई जैसे कामों को रखा गया है. सिर्फ़ मॉल और सिनेमा हॉल को पानी के इस्तेमाल की मंजूरी है.
आदेश में बताया गया कि बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1964 की धारा 33 और 34 के तहत, इन चीज़ों के लिए पीने के पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. ये भी बताया गया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही, बार-बार उल्लंघन करने पर अतिरिक्त दंड भी लगाया जाएगा. इसके अलावा, लगातार आदेश के उल्लंघन से हर दिन 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.
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BWSSB ने अपने आदेश में आगे कहा कि इस समय शहर में हर दिन तापमान बढ़ रहा है. हाल के दिनों में बारिश न होने की वजह से भूजल स्तर में कमी आई है. इसलिए बेंगलुरु शहर में पानी की बर्बादी को रोकना ज़रूरी है. ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि शहर के बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए ये कदम ज़रूरी था. लोगों के लिए पीने के पानी का कम से कम इस्तेमाल करना ज़रूरी बनाया गया है.
आदेश में लोगों से ‘पानी का सही तरीक़े से इस्तेमाल करने’ की मांग की गई है. साथ ही, अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो तुरंत बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के कॉल सेंटर नंबर 1916 पर सूचित करने के लिए भी कहा गया है.
(न्यूज़ एजेंसी PTI के इनपुट के साथ)
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