जम्मू कश्मीर में पुलिस सेवा की तैयारी करने वाली महिलाओं के लिए ये एक अच्छी खबर है. जम्मू कश्मीर पुलिस में महिलाओं को अब 15 प्रतिशत कोटा दिया जाएगा. माने महिलाओं को राज्य का पुलिस सेवा में 15 प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया जाएगा.
जम्मी कश्मीर पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 15% कोटा
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पुलिस विभाग ने नॉन-गैजेटेड पोस्ट में महिला उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में 15 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने का निर्देश दिया है.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पुलिस विभाग के नॉन-गैजेटेड पोस्ट में महिला उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में 15 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने का निर्देश दिया है. यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग आरके गोयल ने जारी किया गया है. आदेश के अनुसार, उपयुक्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आरक्षित कोटा अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. माने अगर अगले साल महिला उम्मीदवारों की संख्या कम हुई तो ये कोटा खत्म कर दिया जाएगा.
सरकारी नोटिफिकेशन मे क्या कहा गया?जम्मू-कश्मीर गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सरकार द्वारा पुलिस अधिनियम, 1983 की धारा 43 की उप-धारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरक्षण दिया गया है. ये शक्तियां जम्मू और कश्मीर पुलिस नियम, 1960 के 'नियम 172-ए' में नियम 172 के आधार पर सरकार को प्राप्त है. नियम 172-ए महिलाओं के लिए रिक्तियों के आरक्षण से जुड़ा है. ये कहता है कि, "सीधी भर्ती में रिक्तियों के 15 प्रतिशत का आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाएगा. उपयुक्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आरक्षित कोटा को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले से राज्य पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी और उनके सशक्तिकरण का रास्ता भी साफ होगा.