नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं GST काउंसिल की मीटिंग हुई. इसमें मौजूदा चार टैक्स स्लैब में से 12% और 28% को खत्म करने का फैसला हुआ है. अब केवल दो टैक्स स्लैब- 5% और 18% रहेंगे. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे. अब लोगों के मन में सवाल है कि केवल दो टैक्स स्लैब रहने के बाद उन्हें कौन सी चीज सस्ती या महंगी मिलेगी.
GST: 22 सितंबर से 5% और 18% टैक्स स्लैब लागू होगा, तो क्या सस्ता-क्या महंगा मिलेगा?
GST काउंसिल मीटिंग से 5% और 18% टैक्स स्लैब को हरी झंडी मिलने के बाद कई चीजें सस्ती मिलेंगी. हालांकि, टैक्स बढ़ने से कुछ चीजें महंगी भी हो जाएंगी. तो चलिए देखते हैं कि GST में फेरबदल के बाद क्या सस्ता और क्या महंगा होगा.


सिन गुड्स (तंबाकू और पान मसाला) के लिए 40% की एक नई स्लैब भी पेश की गई है. बुधवार, 3 सितंबर को 5% और 18% टैक्स स्लैब को हरी झंडी मिलने के बाद कई चीजें सस्ती मिलेंगी. हालांकि, टैक्स बढ़ने से कुछ चीजें महंगी भी हो जाएंगी. तो चलिए देखते हैं कि GST में फेरबदल के बाद क्या सस्ता और क्या महंगा होगा.
क्या-क्या सस्ता हुआइकोनॉमिक टाइम्स की रिपोेेर्ट के मुताबिक, GST काउंसिल ने कई चीजों पर जीएसटी घटाई है, जिससे आम जनता और बिजनेस को राहत मिलेगी.
खाने-पीने की चीजें
- दूध से जुड़े उत्पाद: अल्ट्रा-हाई टेंपरेचर (UHT) दूध यानी डिब्बाबंद दूध अब पूरी तरह टैक्स फ्री. कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, पनीर और चीज पर जीएसटी 12% से घटकर 5% या जीरो हुआ.
- स्टेपल फूड्स: माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट्स पर टैक्स 12%-18% से घटकर 5% हुआ.
- सूखे मेवे: बादाम, पिस्ता, काजू, खजूर, हेजलनट पर जीएसटी 12% से घटकर 5% की गई.
- चीनी और मिठाइयां: टॉफी और कैंडी जैसी कॉन्फैक्शनरी चीजें, रिफाइंड शुगर और शुगर सिरप अब 5% के दायरे में आए.
- पैकेज्ड फूड: वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, सॉसेज, मांस/मछली उत्पाद, माल्ट एक्स्ट्रैक्ट-बेस्ड पैक्ड फूड अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा.
- नमकीन और स्नैक्स: नमकीन, भुजिया, मिक्सचर जैसे पैक्ड उत्पादों (भुने हुए चने को छोड़कर), पहले से पैक और लेबल किए नमकीन-स्नैक्स पर टैक्स 18% से घटकर 5% हुआ.
- पानी: नेचुरल या आर्टिफिशियल मिनरल वाटर और एयरेटेड वाटर, जिनमें अलग से शुगर या अन्य मीठा पदार्थ या फ्लेवर नहीं मिलाया गया है, उन पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
कृषि और खाद
- खाद पर जीएसटी 12% और 18% से घटकर 5% हुआ.
- बीज और फसल से जुड़े इनपुट पर
- बीज और फसल पोषक तत्वों समेत चुनिंदा फसल से जुड़े इनपुट पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
सेहत और शिक्षा
- जिंदगी बचाने वाली दवाएं (Life-saving drugs), स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और कुछ मेडिकल डिवाइस पर टैक्स रेट में कटौती की गई है. इन्हें 12% और 18% से घटाकर 5% या जीरो कर दिया गया.
- शैक्षणिक सेवाएं और किताबें, लर्निंग किट्स पर जीएसटी 5%-12% से घटाकर जीरो या 5% कर दी गई.
कंज्यूमर गुड्स
- इलेक्ट्रॉनिक्स: सस्ती और आम इस्तेमाल वाली चीजों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो जाएगा.
- जूते और कपड़े: जीएसटी 12% से घटकर 5% हो जाएगी.
- कागज: कुछ श्रेणियों पर टैक्स 12% से घटाकर जीरो कर दिया गया.
- हेयर ऑयल, शैम्पू, डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट पर जीएसटी 18% से घटकर 5% होगी.
अन्य क्षेत्र
- रीन्यूएबल एनर्जी डिवाइस: 12% से घटकर 5%.
- कंस्ट्रक्शन का सामान: प्रमुख कच्चे माल पर टैक्स 12% से घटकर 5%.
- खेल के सामान और खिलौने: 12% से घटकर 5%.
- चमड़ा, लकड़ी और हस्तशिल्प: 5% के दायरे में लाया गया.
ऑटोमोबाइल और ड्यूरेबल
- 350 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों के साथ-साथ तिपहिया गाड़ियों पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है.
- 1200 सीसी से कम क्षमता वाली पेट्रोल कारों और 1500 सीसी से कम क्षमता वाली डीजल कारों पर टैक्स 18% हो गया है.
- बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे बड़ी पैसेंजर गाड़ियां भी 18% के दायरे में आ गई हैं. ऑटो पार्ट्स को भी 18% के स्लैब में डाल दिया गया है.
- एयर कंडीशनर, डिशवाशिंग मशीन और 32 इंच से बड़े टीवी पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है. सभी टीवी, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, अब 18% टैक्स के दायरे में हैं.

ऊपर दी गई राहत के बावजूद कुछ सामानों पर ज्यादा टैक्स लगेगा.
सिन गुड्स
- पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी पर मौजूदा ऊंचा जीएसटी रेट और कंपनसेशन सेस तब तक लागू रहेंगे जब तक कि बकाया सेस-लिंक लोन का भुगतान नहीं हो जाता.
- इन चीजों का मूल्यांकन अब लेनदेन मूल्य के बजाय खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) पर होगा.
- एडेड शुगर या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ या फ्लेवर वाले सभी सामान (एयरेटेड वाटर समेत) पर टैक्स 28% से 40% हो जाएगा.
लग्जरी और प्रीमियम चीजें
- सिन और लग्जरी सामानों के लिए एक नया 40% स्लैब है, जिससे सिगरेट, प्रीमियम शराब और महंगी कारों जैसी चीजों पर टैक्स में छूट नहीं मिलेगी.
- इंपोर्टेड बख्तरबंद लग्जरी सेडान को केवल स्पेशल मामलों में ही छूट दी जाएगी, जैसे कि राष्ट्रपति सचिवालय इंपोर्ट करे तो.
- ऊर्जा और ईंधन
- कोयले पर 5% से बढ़कर अब 18% टैक्स लगेगा.
इसके अलावा, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को GST फ्री कर दिया गया है. अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता था, जो अब जीरो हो गया है.
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