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क्रेडिट कार्ड बिल की डेट निकलने पर भी नहीं लगेगी पेनल्टी, RBI ने ग्रेस पीरियड का इंतजाम कर दिया

मामूली देरी पर तुरंत क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा. लेट फीस सिर्फ बकाया राशि पर लगेगी, पूरे बिल पर नहीं. संशोधित नियम 1 अप्रैल, 2027 से लागू होंगे.

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लेट फीस सिर्फ बकाया राशि पर लगेगी, पूरे बिल पर नहीं (फोटो क्रेडिट: Business Today)

पुणे में रिकवरी एजेंट्स ने क्रेडिट कार्ड बकाया वसूली के नाम पर एक व्यक्ति की सरेआम पिटाई कर दी. इस घटना के एक दिन बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है. एनडीटीवी ने RBI के हवाले से बताया है कि नए नियमों के मुताबिक अब क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान की तय तारीख (Due Date) बीत जाने के बाद 3 दिन का और समय (grace period) मिलेगा. यानी अगर आपने देय तिथि के बाद के 3 दिन में भुगतान कर दिया, तो भी बैंक तुरंत लेट पेमेंट पेनल्टी या आपके सिबिल स्कोर में ‘ओवरड्यू’ रिपोर्ट नहीं कर सकेगा.

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क्रेडिट कार्ड धारकों को कितना फायदा?

जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये राहत की खबर है. उन्हें अब ड्यू डेट चूकने पर लेट फीस नहीं चुकानी होगी. ड्यू डेट के बाद 3 दिन की राहत मिलेगी. मामूली देरी पर तुरंत क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा. लेट फीस सिर्फ बकाया राशि पर लगेगी, पूरे बिल पर नहीं. हालांकि संशोधित नियम 1 अप्रैल, 2027 से लागू होंगे.

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इन बातों का ध्यान रखें

ब्याज (Interest) की गणना के नियम वैसे ही रह सकते हैं. बिलिंग साइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बैंक देरी का रिकॉर्ड आंतरिक रूप से रख सकता है. 3 दिन से ज्यादा देरी पर पेनल्टी और क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्टिंग संभव है.

RBI ने ये कदम क्यों उठाया?

रिपोर्ट के मुताबिक RBI अब क्रेडिट कार्ड के नियमों को बैंकिंग सिस्टम के बाकी लोन नियमों जैसा ज्यादा साफ और एकसमान बनाना चाहता है. अभी तक अलग-अलग बैंक अपने-अपने नियम लागू करते थे, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती थी. नए बदलाव का मकसद यही है कि नियम ज्यादा पारदर्शी हों. 

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