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ट्रेन में मिला कंबल, तकिया, चादर अगर घर ले आए, तो इस बड़ी परेशानी में फंसना तय

Railway Rule: ट्रेन के एसी क्लासेस (Third AC, Second AC, First AC) के कोच में कंबल, चादर, तक‍िया और टॉवेल वाली सुविधा मिलती है. मगर सोचकर देखिए जो आप इसे अपने साथ लेकर चले गए तो. बताते हैं क्या होगा?

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रेल का तकिया चुराया तो
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सूर्यकांत मिश्रा
30 जुलाई 2025 (Published: 02:10 PM IST) कॉमेंट्स
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आज हम जो आपको बताने वाले हैं, उसको पढ़कर शायद आपको गुस्सा भी आ सकता है. आप शायद कह सकते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया. हम थोड़े ना ऐसे हैं. कुछ भी बोले जा रहे हो. ऐसा कौन करता है भला. ऐसा सब शायद आप कहेंगे, मगर यकीन जानिए बात हम एकदम काम की करने वाले हैं. हम बात करने वाले हैं देश की लाइफ लाइन कही जाने वाली भारतीय रेल की. गाहे-बगाहे हम सब इसमें सफर करते ही हैं. कभी जरूरत पड़ने पर और कभी घूमी-घूमी करने के लिए. सफर में हम रेलवे की कई सुविधाओं का फायदा भी लेते हैं.

ऐसी ही एक सुविधा है ट्रेन के एसी क्लासेस (Third AC, Second AC, First AC)  के कोच में म‍िलने वाले बेड रोल की. कंबल, चादर, तक‍िया और टॉवेल वाली सुविधा जो असल में पैसे देकर मिलती है. मगर सोचकर देखिए जो आप इसे अपने साथ लेकर चले गए तो. बताते क्या होगा?

जुर्माना और जेल का इंतजाम

IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) की तरफ से वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने वालों को कंबल, चादर, तक‍िया और टॉवेल की सुविधा दी जाती है. पहले इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता था, मगर आजकल लगता है. इसके चार्जेस भी ट‍िकट के साथ ही जुड़े होते हैं. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये यात्री का माल हो गया. बेडरोल को यात्रा समाप्त होने पर रेलवे को वापस करना होता है. ये सब रेलवे की संपत्त‍ि है. इसे वापस करना एक किस्म की नैतिक जिम्मेदारी भी है.  

मगर जो आप इसे अपने साथ ले गए. चाहे जान बूझकर या फिर अनजाने में और फिर आप इसके साथ धर लिए गए तो फिर 1000 रुपये का जुर्माना देने को तैयार रहिए. जो आप एक हजार रुपये देने में असमर्थ हैं तो फिर 1 साल की जेल की हवा खाने का भी प्रावधान कानून में है. भारतीय रेलवे में कंबल, चादर, तकिया वगैरह रेलवे की संपत्ति मानी जाती है. इसे चुराने पर रेलवे संपत्ति अधिनियम, 1966 के तहत कार्रवाई हो सकती है. पहली बार पकड़े जाने पर एक साल तक की जेल या 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. गंभीर मामलों में यानी एक से अधिक बार इस अपराध को दोहराने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.

इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिए. ट्रेन से उतरने से पहले एक बार देख लीजिए कि कहीं गलती से कुछ साथ में तो नहीं आया. 

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