इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन इस से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था. देश की सुप्रीमकोर्ट ने रेप के कानून में मौजूद एक बड़े ‘लूप-होल’ को खत्म कर दिया है. अब भारतमें 18 साल से कम उम्र की लड़की से सेक्स रेप ही कहलाएगा, हर परिस्थिति में. इस सेपहले रेप के कानून (IPC 375) में एक ऐसा प्रावधान था, जिसके तहत 18 साल से कम उम्रमें ब्याह दी गई लड़कियों से सेक्स रेप नहीं कहलाता था. इसके साथ ही दिन की 4 औरबड़ी खबरें देखें बुलेटिन में.