मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल. यहां 26 साल की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामत किया है. इसमें लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार आदिल नाम का लड़का है. लड़की के परिवारवालों ने भी आरोप लगाया है कि आदिल ने ही उनकी बेटी से नाम बदलकर दोस्ती की थी. जब उसे आदिल की सच्चाई पता चली, तो वो उसे परेशान करने लगा. इसी वजह से उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया.
क्या है सुसाइड नोट में?
लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा
मेरा नाम पूजा है मैं आत्महत्या करने जा रही हूं. इसका जिम्मेदार आदिल खान है. आदिल खान सन ऑफ खलीक खान.
इस सुसाइड नोट में आदिल का मोबाइल नंबर और उसके घर का पता भी लिखा है. पुलिस ने आरोपी आदिल के खिलाफ हत्या और रेप की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. और आगे की जांच कर रही है.
परिजनों ने लगाया लव जिहाद का आरोप
लड़की के पिता टीटी नगर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ लव जिहाद का आरोप लगाया. साथ ही मध्य प्रदेश के नए धर्म परिवर्तन कानून के तहत केस दर्ज करने की मांग की. लड़की के पिता का आरोप है आदिल लड़के ने उनकी बेटी से बबलू नाम बता कर दोस्ती की थी. बाद में जब उनकी बेटी को पता चला उसके दोस्त का नाम बबलू नहीं आदिल है, तो वह उससे दूर होने की कोशिश करने लगी. आदिल से दोस्ती खत्म करने की भी कोशिश की. पर आदिल ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की और उसे प्रताड़ित भी किया. परिजनों का आरोप है कि इसी सब वजहों से उनकी बेटी ने आत्महत्या की.
HT की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की के भाई ने भी आदिल पर धर्म परिवर्तन करके शादी के लिए बहन को मजबूर करने और उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. भाई के मुताबिक, उसकी बहन से आदिल ने अपनी पहचान छुपाई थी. दोस्ती के समय खुद का नाम बबलू बताया था. और जब बहन को आदिल की सच्चाई पता चली, तो उसने शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया. पर उसकी बहन ने मना कर दिया. भाई का आरोप है
आदिल ने मेरी बहन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. उसे परेशान किया. और फिर उसे छोड़ दिया.
पुलिस क्या कह रही?
उधर, आरोपी आदिल ने पुलिस को बताया कि वह पिछले आठ साल से लड़की के साथ रिलेशन में था. आपसी सहमति से रिलेशन खत्म हो गया और परिवार ने उसकी शादी भी तय कर दी थी. इस पूरे मामले में DIG इरशाद वली का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. और नए MP Freedom of Religion Act 2020 के तहत केस दर्ज करने पर विचार कर रही है. इस कानून में आरोपी को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये या उससे ज्यादा का जुर्माना हो सकता.
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