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राजस्थान: नाबालिग का गैंगरेप करने वाले 13 दोषियों को 20 साल की सज़ा

कोर्ट ने 170 पेज का फैसला सुनाया है.

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कोर्ट ने इस मामले में कहा कि समय रहते झालावाड़ पुलिस काम करती तो ये घटना नहीं होती
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19 दिसंबर 2021 (Updated: 19 दिसंबर 2021, 15:45 IST)
Updated: 19 दिसंबर 2021 15:45 IST
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राजस्थान का कोटा. यहां पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार, 18 दिसंबर को 15 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में सज़ा सुनाई. दोषियों में एक औरत और नाबालिग भी शामिल हैं. पॉक्सो कोर्ट के जज अशोक चौधरी ने गैंगरेप के 28 आरोपियों में से 16 को दोषी क़रार दिया और 12 को बरी कर दिया. 16 दोषियों में एक युवती और एक युवक को 4-4 साल और 14 को 20-20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है.

मामला क्या है?

इसी साल 6 मार्च को कोटा के सुकेत पुलिस थाने में एक 15 साल की लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी. बताया था कि 25 फरवरी को उसकी पहचान की एक लड़की और उसका साथी उसे बैग दिलवाने के बहाने झालावाड़ ले गए. वहां एक पार्क में कुछ लड़के बैठे थे. उनमें से एक पीड़िता को एक कमरे में ले गया. रात का वक़्त था, मोहल्ले वालों ने हंगामा कर दिया. वो पीड़िता को अकेला छोड़कर भाग गया. पीड़िता भागकर पार्क में आई तो वही लड़के फिर मिल गए. पीड़िता ने आगे बताया कि उनमें से एक उसे ज़बरदस्ती स्कूटी पर बैठाकर गागरोन ले गया, बाक़ी दोनों भी आ गए. रात क़रीब 12 बज रहे थे, उसे जहां-तहां घुमाते रहे. फिर झालावाड़ ले आए और एक मोहल्ले में अंडर-कंस्ट्रक्शन मकान में बलात्कार किया. इसके बाद उन लोगों ने 9 दिनों तक पीड़िता के साथ कई बार रेप किया.

पुलिस ने क्या किया?

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, पुलिस ने इस मामले में 7 मई को 27 आरोपियों के ख़िलाफ़ पॉक्सो कोर्ट में लगभग 1750 पन्नों की चार्ज शीट फ़ाइल की थी. 27 आरोपियों में से 25 झालावाड़ ज़िले के लोकल निवासी हैं. बाक़ी 2 कोटा के रहने वाले हैं. कोर्ट ने राजाखान, शाहरुख, तौहीद, अरशद अयूब, वारिस अब्बासी, नवाब, आफताब मजीद, छोटू, मोहम्मद कैफ, इमरान, शोएब, शाहरुख, मोहम्मद आसिफ सहित एक को 20-20 साल की सजा सुनाई है. वहीं पूजा जैन और चौथमल को 4-4 साल की सजा सुनाई है. एडिशनल सेशन्स जज ने दोषियों को सज़ा सुनाते हुए 20 साल की सजा पाने वालों पर 10,000 रुपये और चार साल की सजा पाने वालों पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. राजस्थान विधानसभा में सुकेत रेप कांड का मामला उठा था. विधायक मदन दिलावर ने मामले हुई गिरफ़्तारी पर सवाल उठाए थे. भाजपा विधायक संदीप शर्मा, प्रताप सिंह सिंघवी के साथ चन्द्रकान्ता मेघवाल ने भी मोर्चा बुलंद किया था. आरोपियों के धर्म विशेष के होने पर मदन दिलावर ने भड़काऊ टिप्पणी तक कर दी थी. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी ने सुकेत रेप घटना को देश की सबसे बड़ी घटना बताया था.

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