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हिंदू महापंचायत बुलाने वाले प्रीत सिंह पर पत्नी का आरोप, पिता, भाई और दोस्तों के साथ किया रेप

आरोपी प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का संस्थापक है. जिसने हिंदू महापंचायत जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया था. वही, महापंचायत जहां हेट स्पीच देने के कारण यति नरसिंहानंद और अन्य लोगों पर मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में प्रीत सिंह जेल भी गया था, लेकिन वो फिलहाल जमानत पर बाहर है.

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28 मई 2022 (अपडेटेड: 2 जून 2022, 11:27 PM IST)
Hindu Mahapanchayat Sabha File pic
हिंदू महापंचायत सभा में प्रीत सिंह और दूसरे लोग- फाइल फोटो (आजतक)
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हिंदू महापंचायत का आयोजन कर धर्म रक्षा की बात करने वाले प्रीत सिंह. हेट स्पीच मामले में जमानत पर बाहर हैं. लेकिन लगता है कि दोबारा अंदर जाने की नौबत आ गई है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्नी का आरोप है कि प्रीत सिंह और अन्य लोगों ने दो सालों तक उसका रेप किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रीत सिंह की पत्नी ने अपना घर छोड़ा और पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई. यही नहीं, प्रीत सिंह की पत्नी का आरोप है कि 'दो सालों तक प्रीत सिंह, उसके पिता, भाई और कुछ दोस्तों ने उसका रेप किया.'

महिला का कहना है कि वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मौका मिलते ही वो अपने बेटे को लेकर वहां से भाग निकली .

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला पहले अपने मायके पहुंची और वहां से उसने बेगमपुर थाने में जाकर अपने ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके पति, सास, ससुर, देवर और पति के कई दोस्तों के खिलाफ, रेप, अप्राकृतिक सेक्स और चोट पहुंचाने से संबंधित IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

हेट स्पीच मामले में मिली थी जमानत 

आपको बता दें कि आरोपी प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का संस्थापक है. जिसने हिंदू महापंचायत जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया था. वही, महापंचायत जहां हेट स्पीच देने के कारण यति नरसिंहानंद और अन्य लोगों पर मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में प्रीत सिंह जेल भी गया था, लेकिन वो फिलहाल जमानत पर बाहर है.

रिपोर्ट्स में जांच अधिकारी के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मामला दर्ज होने के बाद से प्रीत सिंह और उसके पिता सुंदर पाल फरार हैं. पुलिस उनके खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी करने की प्रक्रिया में लगी है. जांच अधिकारी मीनाक्षी सिंह ने मीडिया को बताया,


हम अभी किसी से पूछताछ नहीं कर पाए हैं. क्योंकि अभी हम उन (आरोपी) तक पहुंच नहीं पाए हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जांच में भाग लें और उनसे सवाल किए जा सकें.

मीनाक्षी सिंह ने ये भी बताया कि पीड़िता के देवर योगेंद्र और सास हेमलता को 25 मई को अग्रिम जमानत मिल गई थी. जांच अधिकारी ने आगे बताया कि महिला का बयान दर्ज किया गया है और मेडिकल भी कराया गया है.  

वीडियो- बुराड़ी इलाके में हुई 'हिंदू महापंचायत' में पहुंचे पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर क्या आरोप लगाए?

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