The Lallantop
Advertisement

दिशा रवि की जमानत के बाद उनकी मां ने इमोशनल कर देने वाली बात कही है

23 फरवरी को दिशा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से ज़मानत मिली.

Advertisement
Img The Lallantop
Disha Ravi की मां ने कहा कि वो अपनी बेटी को गले लगाना चाहती हैं और अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हैं.
pic
मुरारी
24 फ़रवरी 2021 (Updated: 24 फ़रवरी 2021, 12:56 PM IST) कॉमेंट्स
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share
दिशा रवि. 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट. स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबेरी से जुड़ी एक टूलकिट के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 फरवरी को उन्हें एक लाख रुपये के निजी बॉन्ड पर जमानत दे दी. इस बीच दिशा रवि की मां बेटी को ज़मानत मिलने के बाद इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी बेटी वापस बेंगलुरु आएगी, वो उन्हें गले लगाएंगी और अपने हाथों से खाना खिलाएंगी.
एनडीटीवी से हुई बातचीत में दिशा रवि की मां मंजुला ने कहा,
"मैं काफी हल्का महसूस कर रही हूं. मैं खुश भी हूं. मुझे भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास है. भारत में सच का एक महत्व है. मुझे नहीं पता कि मैं उन लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने मेरी बेटी का समर्थन किया."
दिशा रवि की मां ने अपनी बेटी को बहुत मजबूत इरादों वाली और बहादुर बताया. उन्होंने कहा कि जब भी उन्होंने दिशा से बात की उसने हमेशा आत्मविश्वास और ताकत दी. उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो पहले से कहीं मजबूत मां बनकर उभरी हैं. अपने बच्चों के साथ मजबूती से खड़े हों मंजुला ने कहा कि वे दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को भी यही सेंदेश देना चाहती हैं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में उन्हें अपने बच्चों के लिए पूरी मजबूती से खड़ा होना चाहिए.
जमानत मिलने के बाद दिशा रवि को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा किया जा चुका है. उन्हें जमानत देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं.
उन्होंने कहा कि आरोपी लड़की का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. वहीं जांच करने वालों ने जो सबूत पेश किए हैं, वे अधूरे हैं और उनसे कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलता. ऐसे में बेल देने के नियम को तोड़ा नहीं जा सकता. खासकर तब जब जांच करने वालों का तर्क यह है कि दिशा रवि भविष्य में कुछ गलत कर सकती हैं.
जज ने यह भी कहा कि आरोपी को केवल इसलिए दोषी नहीं माना जा सकता है कि उसने अलगाववाद की विचारधारा रखने वालों के साथ कभी कोई मंच साझा किया. और वॉट्सऐप मेसेज डिलीट करने के लिए भी उसे दोषी नहीं माना जा सकता.
दिशा रवि ने अदालत में कहा कि अगर किसानों का समर्थन करना देशद्रोह है तो वे जेल में ही ठीक हैं.
दिशा रवि ने अदालत में कहा कि अगर किसानों का समर्थन करना देशद्रोह है तो वे जेल में ही ठीक हैं.

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी संविधान के अनुच्छेद 19 को लेकर की गई. जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि किसी भी देश के नागरिक सरकार पर सजग नजर रखने वाले होते हैं. उन्हें केवल इसलिए राज्यद्रोही नहीं माना जा सकता क्योंकि उनके विचार सरकार और राज्य के विचार से अलग हैं. हमारे संविधान का आर्टिकल 19 नागरिकों को सरकार से असहमति रखने का अधिकार देता है. इस अधिकार में किसी मुद्दे पर सही तरीके से विदेशी समर्थन जुटाने का अधिकार भी शामिल है.
दिशा रवि को टूलकिट मामले में गिरफ्तार किया गया था. उनपर आरोप लगाए थे कि उन्होंने अलगाववादी विचारधारा रखने वाले लोगों के साथ मिलकर 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रची. वहीं दिशा बार-बार खुद को निर्दोष बताती रही थीं. उन्होंने यह तक कह दिया था कि अगर किसानों का समर्थन करना देशद्रोह है तो वे जेल में ही सही हैं.

Subscribe

to our Newsletter

NOTE: By entering your email ID, you authorise thelallantop.com to send newsletters to your email.

Advertisement