मध्य प्रदेश का शहडोल ज़िला. यहां के ब्यौहारी कोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में ब्योहारी कोर्ट परिसर में एक वकील सबके सामने एक महिला को पीट रहा है. सड़क पर भी दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. मौक़े पर भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने महिला की मदद नहीं की. वीडियो वायरल होने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज की. पुलिस जांच में जुट गई है.
वकील ने क्यों की मार-पीट?
आजतक से जुड़े रावेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट के मुताबिक़, महिला की भरण पोषण की रिवीज़न फ़ाइल चल रही थी और इसी सिलसिले में वो कोर्ट आई हुई थीं. किसी केस के सिलसिले में वकील और पीड़ित महिला के बीच चेंबर मे विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि वकील ने महिला को चैम्बर से बाहर निकाल कर, दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. घटना ब्यौहारी के सिविल कोर्ट परिसर में हुई और भीड़ में से किसी ने वीडियो बना ली.
52 सेकेंड्स के इस वायरल वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि जिस समय वकील महिला को पीट रहा था, वहां मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी हुई थी. वकील ने भीड़ के बीच महिला को कई बार थप्पड़ मार दिया. किसी ने भी महिला की मदद नहीं की. कुछ लोग वीडियो जरूर बनाने लगे. वकील का नाम भगवान सिंह बताया जा रहा है.
समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, महिला एक नर्सिंग मदर है और अपने पति से भरण-पोषण भत्ते की मांग कर रही है. भगवान सिंह उसके पति के वकील हैं.
सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो ब्यौहारी न्यायालय का बताया गया। जांच में पता चला कि न्यायालय में महिला की भरण पोषण की रिवीजन फाइल चल रही थी और वो उसी संबंध में वहां गई थी: रवि प्रकाश कोल, SDPO, शहडोल, मध्य प्रदेश (6.05)
(तस्वीरें वायरल वीडियो से हैं) pic.twitter.com/WsH54pDOEi
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 7, 2022
शहडोल के SDPO रवि प्रसाद कोल ने बताया कि वहां मौजूद एक शख्स ने सारी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वायरल कर दिया. इसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने वकील के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया.
आरोपी के ख़िलाफ़ IPC की धारा 355 (क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल), 323 (जानबूझ कर किसी को चोट पहुंचाना), 294 (पब्लिक प्लेस में अश्लील हरक़त करना) और 506 (धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है.
ज़िला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश सिंह बघेल ने कहा कि घटना उनके संज्ञान में नहीं आई है. घटना का वीडियो वायरल हो गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन एसोसिएशन का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है.
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