ओडिशा में एक महिला सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है. वजह? एक गर्भवती महिला के प्रति असंवेदनशीलता दिखाते हुए इस महिला पुलिसकर्मी ने उसे तीन किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया. वो भी तब जब प्रेग्नेंट महिला जांच के लिए अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी.
आठ महीने की प्रेग्नेंट महिला को पैदल पर क्यों चलना पड़ा?
गुरुबारी बिरुली आठ महीने की गर्भवती हैं. ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक गांव में रहती हैं. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, 28 मार्च को वो अपने पति बिक्रम बिरुली के साथ जांच के लिए अस्पताल जा रही थीं. बाइक पर. बिक्रम ने हेलमेट पहना था, जबकि गुरुबारी के पास हेलमेट नहीं था. शरत पुलिस थाना इलाके में सब-इंस्पेक्टर रीना बक्सल ने उन्हें रोका. गुरुबारी ने हेलमेट नहीं लगाया था, इसे लेकर SI रीना बक्सल ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनका चालान काट दिया. बिक्रम के पास चालान भरने के लिए रुपये नहीं थे. उसने कहा कि वो पैसे ऑनलाइन जमा कर देगा. लेकिन पुलिस वाले इसके लिए राज़ी नहीं हुए.
पुलिसवाले बिक्रम को अपने साथ थाने ले गए. मौके से थाना करीब तीन किलोमीटर दूर था. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुबारी ने भी पति के साथ थाने तक चलने की मांग की, लेकिन इंस्पेक्टर रीना बक्सल ने उनकी एक नहीं सुनी. पति के जाने के बाद रीना तेज़ धूप में पैदल चलकर थाने तक पहुंची.

इस घटना के बाद गुरबारी और बिक्रम ने सब-डिविज़नल पुलिस अफसर के पास इस पूरे मामले की शिकायत की. उन्होंने पुलिस पर परेशान करने के आरोप लगाए. ये भी शिकायत की कि पुलिस थाने पहुंचने के बाद भी उन्हें दो घंटे बैठाकर रखा गया. जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद मयूरभंज के पुलिस अधीक्षक स्मित परमार ने इंस्पेक्टर रीना बक्सल को सस्पेंड करके बारीपाड़ा हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया है.
एसपी की तरफ से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक, सब-इंस्पेक्टर बक्सल को गलत व्यवहार और अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाने के लिए सस्पेंड किया गया है.
क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट?
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, किसी भी प्रकार का दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. इससे केवल सिख समुदाय के उन लोगों को छूट दी गई है जो पगड़ी पहनते हैं. बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर पहली बार में 1000 रुपये का फाइन है. वहीं, बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड करने या कैंसिल करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाले के हेलमेट नहीं पहनने पर फिलहाल देश के सभी राज्यों में कार्रवाई नहीं की जाती है. ओडिशा में दिसंबर, 2020 में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया था.
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