सुप्रीम कोर्ट में ने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंहराजोआना ने अपनी मौत की सज़ा को उम्रकै़द में बदलने के लिए याचिका दायर की थी.शीर्ष अदालत ने ये याचिका ख़ारिज कर दी है. यानी उसकी मौत की सजा बरक़रार है. आपकोशॉर्ट में मामला भी बता देते हैं. 31 अगस्त, 1995. पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्रीबेअंत सिंह अपनी कार में पंजाब-हरियाणा सचिवालय के बाहर थे. तभी एक खालिस्तानीसुसाइड बॉम्बर वहां पहुंचा और अपनेआप को उड़ा लिया. इस घटना में मुख्यमंत्री समेत18 लोगों की मौत हो गई. मानव बम बनकर धमाका करने वाले शख़्स का नाम दिलावर सिंह था.वो पंजाब पुलिस का एक कर्मचारी था. उस वक़्त घटनास्थल के पास बलवंत सिंह राजोआना भीमौजूद था. धमाके के तुरंत बाद उसे गिरफ़्तार किया गया था. बलवंत पर आरोप था कि उसेबैकअप के रूप में रखा गया था, कि अगर कहीं दिलावर से कोई चूक हुई या असली योजना मेंकोई दिक्कत आई, तो भी बेअंत सिंह न बच पाएं.दिलावर सिंह की तरह ही बलवंत सिंह भी पंजाब पुलिस का सिपाही था. हत्या मेंसंलिप्तता के लिए राजोआना को जुलाई 2007 में मौत की सजा सुनाई गई थी. वो पिछले 26साल से जेल में है. 2012 से राजोआना की दया याचिका सरकार के पास लंबित है.