केरल सरकार एक नया बिल लाई है. Kerala Control of Organised Crimes Act. शॉर्ट मेंकहें तो KCOCA. केरल संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम का मसौदा राज्य पुलिस को यहअधिकार देता है कि वह हर तरह के कम्युनिकेशन की जासूसी कर सकती है, बशर्ते वहइंटरसेप्शन संगठित अपराध से संबंधित किसी भी तरह का सबूत दे सकता है. देखिए वीडियो.