वरिष्ठ वक़ील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी पाया था. कोर्ट ने 31 अगस्त को इस मामले में प्रशांत भूषण को सज़ा सुनाई. कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर एक रुपए का जुर्माना लगाया था. ये जुर्माना प्रशांत भूषण को 15 सितम्बर के पहले तक जमा करने को कहा था. भूषण ने एक रुपए का जुर्माना भर दिया था. जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, उस दिन सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इस मामले में ट्वीट किए थे. इसे लेकर एक याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने राजदीप सरदेसाई के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल की सहमति मांगी थी. पूरी खबर देखिए वीडियो में.