दूरसंचार कंपनियों को बकाया एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में सुप्रीमकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की बेंच नेसाफ कर दिया कि कंपनियों को बकाया पैसा देना ही होगा. यह जनता का पैसा है. जो 20साल से नहीं चुकाया गया है.कोर्ट ने साथ ही कंपनियों के खुद से एजीआर का आकलन करनेपर भी तीखी टिप्पणी की.