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प्रेग्नेंसी के कारण महिला को नौकरी नहीं दी, कोर्ट ने राज्य सरकार को बुरी तरह सुना दिया

अस्पताल प्रशासन ने गर्भवती होने के कारण महिला को अस्थायी रूप से नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया गया था. अस्पताल के इस रवैये को लेकर महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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26 फ़रवरी 2024 (अपडेटेड: 26 फ़रवरी 2024, 08:29 PM IST)
Uttarakhand High Court said woman cannot be denied joining in service
कोर्ट ने भारत के राजपत्र (असाधारण) के नियम को लेकर भी नाराजगी जताई है. ( फोटो- इंडिया टुडे )

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वीडियो: रेलवे में खाली नौकरी देखकर आप उछल जाएंगे!

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