यूपी: सांसद को 9 बार मिला PM किसान सम्मान निधि का लाभ, बेटे और पत्नी का भी नाम
कृषि विभाग में किसान सम्मान निधि के लिए पकौड़ी लाल का SBI का खाता दर्ज है. इसी खाते में ये पैसा डाला गया है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मिर्जापुर (Mirzapur) में पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. रॉबर्ट्सगंज से अपना दल (S) के सांसद पकौड़ी लाल (MP Pakauri Lal) और उनके विधायक बेटे राहुल प्रकाश (MLA Rahul Prakash) का नाम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों में शामिल है.
PM Kisan Yojana की 9 किस्तें Pakauri Lal के खाते मेंआजतक से जुड़े सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक सांसद पकौड़ी लाल के खाते में किसान सम्मान निधि की 9 किस्तें भी भेजी जा चुकी हैं. अंतिम बार सांसद के नाम से जुड़े खाते में 1 जून 2022 को पैसा भेजा गया है. कृषि विभाग में किसान सम्मान निधि के लिए पकौड़ी लाल का SBI का खाता दर्ज है. इसी खाते में ये पैसा डाला गया है. हालांकि, इससे पहले किसान सम्मान निधि का पैसा सांसद के पंजाब एंड सिंध बैंक के खाते में भेजा जाता रहा है.
वहीं सांसद पकौड़ी लाल के बेटे और मिर्जापुर की छानबे विधानसभा सीट से अपना दल (S) के विधायक राहुल प्रकाश का नाम भी किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों में दर्ज है. हालांकि, आधार कार्ड अपडेट नहीं होने के कारण राहुल प्रकाश के खाते में पैसा नहीं भेजा गया है.
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सांसद की पत्नी का नाम भी किसान सम्मान निधि मेंसुरेश कुमार सिंह के मुताबिक योजना के लिए पकौड़ी लाल और उनके पुत्र का रजिस्ट्रेशन किसान सम्मान निधि पोर्टल पर 21 अगस्त 2019 को कराया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक सांसद की पत्नी पन्ना देवी का नाम भी किसान सम्मान निधि में दर्ज है.
उधर, मामले सामने आने पर कृषि विभाग मिर्जापुर के उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय ने बताया,
क्या सांसद-विधायक किसान सम्मान निधि ले सकते हैं?विधायक राहुल प्रकाश के खाते में किसान सम्मान निधि की क़िस्त नहीं आई है. जो सांसद पकौड़ी लाल का खाता है उसकी जांच विभाग द्वारा करवाई जा रही है. जल्द ही जांच की रिपोर्ट आएगी. अगर खाते में पैसा आया होगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पैसों की रिकवरी भी होगी.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये देती है. ये पैसे 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं. इस योजना की दिशानिर्देशों में साफ लिखा है कि सांसद और विधायक इस योजना के हकदार नहीं हैं. राज्य विधान परिषद के सदस्यों के परिवार, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष भी किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते हैं. इसके अलावा ऐसे किसान परिवार जिनके घर में पहले या वर्तमान में किसी शख्स के पास कोई संवैधानिक पद रहा हो, वो भी इस योजना के हकदार नहीं हैं.
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