अब हर समय प्रवासियों को जेब में कागज रखने होंगे, यूएस में रहना है तो ये नियम मानना ही पड़ेगा
Donald Trump की सरकार चाहती है कि अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट्स हमेशा अपने कागज साथ रखें. उनसे कभी भी अपने रजिस्ट्रेशन के सबूत दिखाने को कहा जा सकता है.

पिछले दिनों अमेरिका की कोर्ट ने वहां रहने वाले सभी प्रवासियों (New US Immigration Law) के लिए एक आदेश जारी किया. इसके तहत सभी प्रवासियों को चौबीसों घंटे अपने दस्तावेज अपने पास रखने होंगे. ये आदेश H-1B वीजा, स्टूडेंट वीजा और ग्रीन कार्ड धारकों के लिए भी लागू होंगे. ये कागजात इस बात के सबूत होंगे कि उन्होंने अमेरिकी सरकार के समक्ष अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप सरकार ऐसा चाहती क्यों है?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट के आदेश के बाद, होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने कहा,
"अवैध प्रवासी अभी वापस चले जाएं…"DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने अपने बयान में कहा,
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नया पता बताना ही होगानए नियम के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाला कोई प्रवासी अगर अपना पता बदलता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी. ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. वहीं बच्चों के माता-पिता उन्हें 30 दिनों से अधिक समय तक देश में रखते हैं तो उन्हें भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा.
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