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अब हर समय प्रवासियों को जेब में कागज रखने होंगे, यूएस में रहना है तो ये नियम मानना ही पड़ेगा

Donald Trump की सरकार चाहती है कि अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट्स हमेशा अपने कागज साथ रखें. उनसे कभी भी अपने रजिस्ट्रेशन के सबूत दिखाने को कहा जा सकता है.

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New Rule For US Immigrants
ट्रंप सरकार ने इमिग्रेंट्स के लिए नया नियम बनाया है. (सांकेतिक तस्वीर: इंडिया टुडे)
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रवि सुमन
13 अप्रैल 2025 (Updated: 13 अप्रैल 2025, 02:56 PM IST) कॉमेंट्स
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पिछले दिनों अमेरिका की कोर्ट ने वहां रहने वाले सभी प्रवासियों (New US Immigration Law) के लिए एक आदेश जारी किया. इसके तहत सभी प्रवासियों को चौबीसों घंटे अपने दस्तावेज अपने पास रखने होंगे. ये आदेश H-1B वीजा, स्टूडेंट वीजा और ग्रीन कार्ड धारकों के लिए भी लागू होंगे. ये कागजात इस बात के सबूत होंगे कि उन्होंने अमेरिकी सरकार के समक्ष अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप सरकार ऐसा चाहती क्यों है?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट के आदेश के बाद, होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने कहा,

18 साल या उससे अधिक आयु के सभी गैर-नागरिकों को हर समय अपने पास अपने कागजात रखने होंगे. प्रशासन ने DHS से इस निर्देश को प्राथमिकता देने को कहा है. इसका पालन नहीं करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

"अवैध प्रवासी अभी वापस चले जाएं…"

DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने अपने बयान में कहा,

जो लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके लिए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और मेरे पास एक क्लीयर मैसेज है- अभी वापस चले जाइए. यदि आप अभी चले जाते हैं, तो आपको यहां वापस आने का (कानूनी रूप से) मौका मिल सकता है. आप हमारी आजादी का आनंद ले पाएंगे और अमेरिका में रहने के अपने सपने को जीने का अवसर पा सकते हैं. ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन से जुड़े सभी कानूनों को लागू करेगा. ये फैसला हम नहीं लेंगे कि कौन से नियम लागू होंगे. हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में कौन लोग रह रहे हैं. ताकि देश और अमेरिकियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

ये भी पढ़ें: ट्रंप सरकार ने हजारों प्रवासियों को जीते जी 'मुर्दा' घोषित किया

नया पता बताना ही होगा

नए नियम के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाला कोई प्रवासी अगर अपना पता बदलता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी. ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. वहीं बच्चों के माता-पिता उन्हें 30 दिनों से अधिक समय तक देश में रखते हैं तो उन्हें भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा.

वीडियो: दुनियादारी: ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए ट्रंप क्यों आतुर?

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