आजीवन कारावास सजा है, यूपी के 'धर्म परिवर्तन विरोधी कानून' में बहुत कुछ बदल गया है
सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 से 14 साल की सजा हो सकती है. और उस व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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सरकार की दलील है कि मौजूदा कानून कई मामलों में धर्मांतरण रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था. (फाइल फोटो)
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