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क्या है Crypto Currency जिससे सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया है

क्रिप्टो करंसी को वर्चुअल करंसी और डिजिटल करंसी के नाम से भी जाना जाता है.

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6 मार्च 2020 (Updated: 6 मार्च 2020, 12:18 IST)
Updated: 6 मार्च 2020 12:18 IST
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सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को क्रिप्टो करंसी पर लगे बैन को हटा दिया. अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रिप्टो करंसी पर बैन लगाया था.  RBI ने क्रिप्टो करंसी में कारोबार नहीं करने के लिए निर्देश जारी किए थे. 2018 में तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि सरकार क्रिप्टो करंसी को कानूनी नहीं मानती है.  इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.  क्रिप्टो करंसी को वर्चुअल करंसी और डिजिटल करंसी के नाम से भी जाना जाता है. दुनिया में इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है. कई एजेंसियों ने इसे एक्सचेंज वैल्यू का एक तरीका बताया है. कइयों ने इसे प्रोडक्ट भी बताया है.

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