सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को क्रिप्टो करंसी पर लगे बैन को हटा दिया. अप्रैल2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रिप्टो करंसी पर बैन लगाया था. RBI नेक्रिप्टो करंसी में कारोबार नहीं करने के लिए निर्देश जारी किए थे. 2018 मेंतत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि सरकार क्रिप्टो करंसी को कानूनीनहीं मानती है. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने सुप्रीम कोर्टमें याचिका दाखिल की थी. क्रिप्टो करंसी को वर्चुअल करंसी और डिजिटल करंसी के नामसे भी जाना जाता है. दुनिया में इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है. कई एजेंसियों नेइसे एक्सचेंज वैल्यू का एक तरीका बताया है. कइयों ने इसे प्रोडक्ट भी बताया है.