अफजाल अंसारी के काम आई राहुल गांधी के मानहानि केस वाली दलील, बच जाएगी सांसदी
अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट (Afzal Ansari Supreme Court News) से बड़ी राहत मिल गई है. गैंगस्टर एक्ट में उनकी सज़ा पर फिलहाल रोक लग गई है. इसके साथ ही अफजाल की सांसदी बहाल होने का रास्ता भी खुल गया है.

उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से बसपा सांसद अफजाल अंसारी (BSP MP Afzal Ansari) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने अफजाल की गैंगस्टर एक्ट में सज़ा पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसका बड़ा असर ये होगा कि अफजाल की सांसदी बहाल होने का रास्ता खुल जाएगा. अफजाल अंसारी बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के छोटे भाई हैं.
अफजाल अंसारी को राहत2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल ने बसपा के टिकट पर गाजीपुर सीट से मनोज सिन्हा को हराया था. वही मनोज सिन्हा, जो अभी जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल हैं. इसी साल अप्रैल में अफजाल अंसारी को MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहरा दिया. उन्हें 4 साल की सज़ा हुई. लिहाजा जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सांसदी भी चली गई. लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई.
अफजाल अंसारी ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने अब उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि 30 जून 2024 से पहले सुनवाई पूरी की जाए. SC में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयन की बेंच ने अफजाल के केस पर सुनवाई की. 2-1 से फैसला अफजाल के पक्ष में रहा.
अफजाल अंसारी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने उनके पक्ष में वही दलील दी, जिसके दम पर राहुल गांधी को मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में राहत मिली थी. कहा कि अगर अफजाल की दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो उनका लोकसभा क्षेत्र संसद में प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाएगा.
अदालत ने राहुल गांधी के केस में भी इस दलील को कंसीडर किया था और इस केस में भी. लिहाजा अफजाल की दोषसिद्धि पर रोक लगी और अब इसके आधार पर वो लोकसभा में अपनी सदस्यता बहाली के लिए भी पक्ष रख सकते हैं. सिंघवी ने कोर्ट के सामने ये भी कहा कि अफजाल संसद की कई समितियों के सदस्य हैं. उनकी सदस्यता रद्द होने से वे इन समितियों में भी योगदान नहीं दे पाएंगे.
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