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  • Smriti Irani defamation suit: Amid bar row, Delhi HC asks Congress leaders to remove social media posts

'स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट तुरंत डिलीट करें', HC का कांग्रेस नेताओं को निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, नेट्टा डिसूजा और पवन खेड़ा को समन भी जारी किया.

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हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 3 नेताओं को समन भी जारी किया है | फाइल फोटो: आजतक
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अभय शर्मा
29 जुलाई 2022 (Updated: 29 जुलाई 2022, 03:48 PM IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) की मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन भेजा है. कोर्ट ने तीनों नेताओं को उन ट्वीट और रीट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है, जिनमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस से बार चलाने का आरोप लगाया था.

कोर्ट में स्मृति ईरानी ने क्या कहा?

इंडिया टुडे से जुड़ीं कनु शारदा की रिपोर्ट के मुताबिक स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार-बार कर रहे हैं, उससे उनकी बेटी का कोई लेना-देना नहीं है. ईरानी के मुताबिक कांग्रेस के नेता दुर्भावना के तहत गोवा के उस बार के साथ उनकी बेटी का नाम जोड़ रहे हैं. (लल्लनटॉप को और करीब से जानें)

कोर्ट ने कहा- 24 घंटे में ट्वीट डिलीट कीजिए

केंद्रीय मंत्री ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं. इसके बाद जस्टिस मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को निर्देश दिया कि वे ईरानी की बेटी पर लगाए गए आरोपों को लेकर किए गए ट्वीट्स को तुरंत हटाएं. पीठ ने ये भी कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते, तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें.

इसके अलावा कोर्ट ने स्मृति ईरानी द्वारा दाखिल सिविल मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर अगली सुनवाई में जवाब देने और कोर्ट में हाजिर होने का कहा है. इस मामले में 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.

उधर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा,

'स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. हम अदालत के सामने सबूत पेश करेंगे. हम स्मृति ईरानी द्वारा दायर की गई याचिका को चुनौती देंगे और उसका खंडन करेंगे.'

कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए?

बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में 'अवैध बार' चलाने का आरोप लगाया था. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि वो जिस पार्टी से जुड़ी हैं, उनकी बेटी भी बहुत संस्कारी होनी चाहिए, लेकिन वो गोवा में एक रेस्टोरेंट चला रही है, जिसने 13 महीने पहले मरे हुए एक शख्स के नाम पर फर्जी लाइसेंस हासिल किया है. कांग्रेस ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी. कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा ने इसे लेकर कुछ ट्वीट्स और रीट्वीट भी किए थे. इसके बाद स्मृति ईरानी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही थी.

वीडियो देखें : पड़ताल: स्मृति ईरानी की बेटी के रेस्टोरेंट में 'बीफ' परोसे जाने का सच!

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