श्रीकांत त्यागी मामले में CM योगी आदित्यनाथ गंभीर, 6 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड, मांगी डिटेल्ड रिपोर्ट
श्रीकांत त्यागी के खिलाफ दर्ज केसों का कच्चा चिट्ठा भी पता चला है.

नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी और गाली-गलौज करने के मामले में फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को लेकर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की. इस केस से जुड़े इंस्पेक्टर इंचार्ज, एक सब-इंस्पेक्टर और चार कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया गया है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इस मामले में विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही मुख्यमंत्री ने 'दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों' के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया था. इसी के तहत इन छह पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ किसी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. नोएडा पुलिस ने भी उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है. सोसायटी में आने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है. पीड़िता की सुरक्षा के लिए दो पीएसओ (अंगरक्षक) भी लगाए गए हैं.
वहीं त्यागी के वकील सुशील भाटी का कहना है कि उनका क्लाइंट छिप नहीं रहा है, बल्कि दो दिन कोर्ट बंद होने की वजह से वो ऐप्लिकेशन के लिए इंतजार कर रहा है. वकीन ने दावा किया कि उनका क्लाइंट न्यायिक व्यवस्था में सहयोग करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा की चिंता है.
श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी नेता होने का दावा करता था. वैसे तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस दावे को खारिज किया है, लेकिन त्यागी की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें आई हैं.
पहले से ही हैं 9 मामलेश्रीकांत त्यागी के खिलाफ ये पहला मामला नहीं है. गौतमबुद्धनगर जिले के विभिन्न थानों में त्यागी के खिलाफ कुल नौ मामले दर्ज हो चुके हैं. इनमें आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 323 (स्वेच्छा से या फिर जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना ), 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा गुंडा अधिनियम के तहत भी आरोप दर्ज हैं.
इसके साथ ही त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जो कि 'हत्या करने की कोशिश' के लिए दर्ज की जाती है. इसके अलावा आईपीसी की धारा 420 (धोखा देना और बेईमानी करना) और क्षति निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
श्रीकांत त्यागी के खिलाफ साल 2007 में दो, साल 2018 में एक, साल 2009 में दो, साल 2015 में एक, साल 2020 में एक और साल 2022 में दो मामले दर्ज किए गए हैं.
वीडियो: नोएडा पुलिस ने खंगाली महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी की क्राइम हिस्ट्री