The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • News
  • RBI banned New India Co-Operat...

RBI ने इस बैंक पर लगाया बैन, पैसे नहीं निकाल पा रहे कस्टमर्स, कहीं इसमें आपका खाता तो नहीं?

RBI ने New India Co-Operative Bank पर बैन लगा दिया है. अब कस्टमर्स बैंक से अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं. जैसे ही ये जानकारी अकाउंट होल्‍डर्स तक पहुंची, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग ब्रांच के बाहर इकट्ठा हो गए.

Advertisement
RBI banned New India Co-Operative Bank in mumbai depositers-cant-withdraw-money-from-account
ये बैन 13 फरवरी 2025 से अगले छह महीनों तक लागू रहेगा (फोटो: आजतक)
pic
अर्पित कटियार
14 फ़रवरी 2025 (Published: 01:06 PM IST) कॉमेंट्स
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है. RBI ने मुंबई स्थित न्यू को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-Operative Bank) पर बैन लगा दिया है. अब कस्टमर्स बैंक से अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं. जैसे ही ये जानकारी अकाउंट होल्‍डर्स तक पहुंची, वैसे ही बड़ी संख्या में लोग मुंबई के अंधेरी इलाके में बैंक की विजयनगर शाखा के बाहर इकट्ठा हो गए. बताया जा रहा है कि ये बैन 13 फरवरी 2025 से अगले छह महीनों तक लागू रहेगा. बैन लगने के बाद अब न तो बैंक अपने कस्टमर्स को लोन दे सकता है, न ही कोई कस्टमर्स डिपॉजिट किए गए पैसे निकाल सकता है.

क्यों बैन हुआ बैंक?

RBI ने ये फैसला बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक पिछले दो साल से घाटे में चल रहा था. मार्च 2024 में बैंक को 22.78 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि 2023 में यह घाटा 30.75 करोड़ रुपये था. जांच के दौरान बैंक पर अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं. इस मामले को लेकर RBI का कहना है कि ये फैसला, बैंक की आर्थिक स्थिति को देखकर लिया गया है. ताकी लोगों के पैसे सेफ रहे और बैंक घाटे में न डूबे. बैंक 6 महीने के बाद दोबारा अपने फैसले को रिव्यू करेगा. अगर हालत में सुधार नहीं होता है तो ये बैन आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए बदलेंगी बैंकों की वेबसाइटें, पता है होने क्या वाला है?

पैसे निकालने की अनुमति नहीं

बैंक के बाहर पहुंचे कस्टमर्स को काबू करने के लिए अधिकारी लोगों को कूपन दे रहे हैं. ताकि वे अपने लॉकर खोल सके. हालांकि जिन लोगों के पैसे अकाउंट में जमा हैं, उन्हें पैसे निकालने की अनुमति नहीं है. खाताधारकों को बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम करने का अधिकार है. यानी अगर किसी स्थिति में बैंक पर हमेशा के लिए ताला लगता है कि तो कस्टमर्स को बीमा योजना के तहत 5 लाख रूपये मिलेंगें. लेकिन अगर बैंक में इससे ज्यादा पैसा जमा है तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

पिछले कुछ सालों में कई को-ऑपरेटिव बैंकों पर इसी तरह के बैन लगाए जा चुके हैं. जिनमें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC) भी शामिल है. बाद में इस बैंक को किसी दूसरे वित्तीय संस्थान ने टेकओवर कर लिया था. 

वीडियो: खर्चा पानी: क्या देश के स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बंद होने का खतरा है?

Subscribe

to our Newsletter

NOTE: By entering your email ID, you authorise thelallantop.com to send newsletters to your email.

Advertisement