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पीपली-Live के को-डायरेक्टर रेपिस्ट फारूकी 7 साल जेल में सड़ेंगे

2015 में विदेशी औरत से किया था रेप.

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फोटो - thelallantop
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विकास टिनटिन
4 अगस्त 2016 (Updated: 4 अगस्त 2016, 11:45 AM IST) कॉमेंट्स
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'पीपली लाइव' के को-डायरेक्टर महमूद फारूकी रेप के दोषी पाए गए हैं.  अब फारूकी 7 साल जेल की हवा खाएंगे. 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा सो अलग.
ये स्कॉलर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थी. इससे पहले मंगलवार को फारूकी की सजा पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी. ऐलान बाकी थी. वो काम भी आज हो गया. अब तक फारूकी जमानत पर बाहर टहिल रहे थे. कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि फारूकी को फौरन ज्यूडिशियल कस्टडी में लिया जाए. कोर्ट में पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा, 'फारूकी ने अपनी जल्दी बनी दोस्त को घर में बुलाकर उसके साथ ये हरकत की. फारूकी ने न सिर्फ विश्वास तोड़ा, बल्कि देश का नाम भी खराब किया. फारूकी को सख्त सजा दी जानी चाहिए.'

क्या था पूरा मामला?

फारूकी फिल्मों के अलावा दास्तानगोयी भी करते थे. जिस विदेशी औरत से गैंगरेप हुआ, वो स्कॉलर थी. बाहर से बाबा गोरखनाथ पर रिसर्च करने के लिए इंडिया आई थी. वाराणसी में फारूकी से पहली मुलाकात हुई थी. बताया जाता है कि स्कॉलर रिसर्च में मदद और दास्तानगोयी की टिकट लेने के लिए फारूकी के पास गई थी. तभी उन्होंने ये घटिया हरकत कर डाली.
पीड़ित स्कॉलर ने ट्रायल के दौरान कहा, 'फारूकी ने रेप करने के बाद कई ईमेल्स भेज मुझसे माफी मांगी.' यही ईमेल्स केस में सबूत बने. केस में स्कॉलर के वकील ने कहा, 'रेप के वक्त पीड़िता खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर पाई, क्योंकि वो डरी हुई थी. फारूकी ने उसे गिराकर रेप किया. 'बता दें कि 2013 में क्रिमिनल लॉ में संशोधन कर 'फोर्सड ओरल सेक्स' को इंट्रोड्यूस किया गया था. और इसे रेप की कैटेगिरी में रखा गया था. ये शायद पहली बार है, जब इस तरह के क्राइम को रेप माना जा रहा है. दूसरा इस तरह के क्राइम के लिए पहले कोई नाम नहीं था.
केस की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा था, 'मैं विरोध इसलिए नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ज्योति गैंगरेप केस की डॉक्यूमेंट्री याद आ गई. इसमें रेपिस्ट ने कहा था कि अगर ज्योति विरोध न करती तो उसकी जान बच जाती. मैं जानती थी कि अगर मैं विरोध करती तो हालात और बिगड़ते.  '

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