'POCSO में नाबालिग मतलब 18 से कम', लॉ कमीशन ने सहमति की उम्र पर और क्या कहा?
भारत के 22वें विधि आयोग ने कानून मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि POCSO के तहत कंसेंट की उम्र 18 ही रहनी चाहिए. साथ ही 16 से 18 साल के नाबालिगों के प्रेम संबंधों पर एक प्रस्ताव दिया है.
Advertisement

22वें लॉ कमीशन की अध्यक्षता कर्नाटक हाई कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस रितु राज अवस्थी ने की. (फोटो क्रेडिट - X)
Story Summary
वीडियो: क्या है भारत में किसी लॉ को बनाने, अमेंड करने और निरस्त करने की प्रोसेस?

