5 अगस्त 2016 (Updated: 4 अगस्त 2016, 04:26 AM IST) कॉमेंट्स
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फेसबुक पर भारत विरोधी पोस्ट लाइक और शेयर करने वाले एक कश्मीरी लड़के को चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया. उस पर देशद्रोह की धारा लगाई गई है.
तौसीफ अहमद कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है और छत्तीसगढ़ के भिलाई में VIVO मोबाइल कंपनी में काम करता है. भिलाई के रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से उसने 2012 में BBA किया था.
बताया जाता है कि केस दर्ज होने का पता चलने पर उसने भिलाई से ट्रेन लेकर फरार होने की कोशिश की. लेकिन दुर्ग स्टेशन पर उसे पुलिस ने धर लिया.
तौसीफ अहमद के खिलाफ शिकायत भिलाई में बजरंग दल संयोजक रतन यादव ने की थी. शिकायत में कहा गया था कि तौसीफ अहमद ने भारत के खिलाफ कई पोस्ट पर लाइक और कमेंट किया है. साथ ही, कई ऐसी पोस्ट शेयर भी की हैं. जिनमें 'भारत वापस जाओ' जैसी बातें लिखी हैं. दुर्ग जिले के SP अमरेश मिश्रा ने बताया कि आरोपों के आधार पर धारा 124 A के तहत शिकायत दर्ज की गई है.
IPC की धारा 124 A का मतलब क्या होता है?
मतलब होता है सेडिशन यानी देशद्रोह. इसमें लिखा है अगर कोई भी आदमी देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर या किसी इशारे से या अपने किसी एक्सप्रेशन के जरिए बगावत करे है या नफरत फैलाए या ऐसी कोशिश करे तो उस मामले में IPC की धारा-124 ए के तहत केस बनता है. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक हो सकती है. इस कानून के दायरे में हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं आता.
जो पोस्ट तौसीफ के वॉल पर थीं, उनमें से एक थी जिसमें चूहे को झाड़ू से भगाते दिखाया गया था और उस पर लिखा था. 'इंडिया गो बैक.'
MP पुलिस ने कंफर्म किया है कि ये गिरफ्तारी दुर्ग पुलिस की जानकारी में हुई. सागर जिले के SP सचिन अतुलकर ने कहा है कि हमें इस आदमी के बारे में जानकारी दुर्ग पुलिस से मिली. उसने गिरफ्तारी के दौरान कोई विरोध नहीं किया. न ही उसके पास कोई आपत्तिजनक चीज मिली है.